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बरेली में जिन वाहनों के नंबर में अंतिम अंक शून्य व एक हैै वे जल्द लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो देना होगा जुर्माना

How to get High Security Number Plate परिवहन विभाग व्यावसायिक वाहनों के बाद अब प्राइवेट वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। विभाग ने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर जुर्माना लगाने की तारीख तय कर दी है।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 04:10 PM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 04:10 PM (IST)
बरेली में जिन वाहनों के नंबर में अंतिम अंक शून्य व एक हैै वे जल्द लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो देना होगा जुर्माना
शून्य व एक नंबर वाले वाहनों में हर हाल में 15 नवंबर तक नई नंबर प्लेट लगवानी होगी।

बरेली, जेएनएन। How to get High Security Number Plate : परिवहन विभाग व्यावसायिक वाहनों के बाद अब प्राइवेट वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। विभाग ने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर जुर्माना लगाने की तारीख तय कर दी है। पंजीयन के अंक के हिसाब से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख भी तय कर दी गई है। सबसे पहले शून्य व एक नंबर वाले वाहनों में हर हाल में 15 नवंबर तक नई नंबर प्लेट लगवानी होगी।

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संभागीय परिवहन कार्यालय में अप्रैल 2019 से पूर्व के करीब छह लाख वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी है। इनमें करीब 50 हजार वाहन व्यावसायिक भी शामिल है। नंबर प्लेट न लगवाने वाले वाहन स्वामियों को लगातार मैसेज भी भेजा जा रहा है। व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए शासन स्तर से नंबर प्लेट के हिसाब से तारीखें तय कर दी गई है। इसमें सबसे पहले जीरो और एक नंबर वालों को अपनी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाने के लिए कहा गया है। 15 नवंबर 2021 तक इन्हें अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवानी होगी। तय तारीख के बाद भी नंबर प्लेट न लगवाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।

15 साल पुराने वाहनों का पंजीयन जरूरीः जिले में 15 साल से पुराने करीब 10 हजार से अधिक वाहनों का पंजीयन विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया है। फिर से पंजीयन न कराने पर वाहन स्वामी को अपना वाहन घर पर खड़ा कर एआरटीओ कार्यालय में चाबी जमा करनी होगी। बिना पंजीयन वाहन का संचालन मिलने पर वाहन सीज कर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रावधान है। एआरटीओ प्रशासन मनोज सिंह ने बताया कि 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन स्वामी फिर से पंजीयन करा लें।

वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की यह है अंतिम तारीख 

शून्य व एक अंतिम अंक - 15 नवंबर 2021

दो व तीन अंतिम अंक - 15 फरवरी 2022

चार व पांच अंतिम अंक - 15 मई 2022

छह व सात अंतिम अंक - 15 अगस्त 2022

आठ व नौ अंतिम अंक - 15 नवंबर 2022

क्या कहते हैं अधिकारी : एआरटीओ प्रशासन मनोज सिंह ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के बिना संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में वाहनों के परमिट, रजिस्ट्रेशन, री-रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, बीमा आदि का कार्य नहीं हो सकता। निर्धारित की गई तिथि में सभी वाहनों पर नई नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है।


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