पत्नी उत्पीड़न में दो साल की सख्त कैद
पत्नी का उत्पीड़न करने के जुर्म में अदालत ने पति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
By JagranEdited By: Published: Fri, 30 Oct 2020 02:05 AM (IST)Updated: Fri, 30 Oct 2020 02:05 AM (IST)
बरेली, जेएनएन : पत्नी का उत्पीड़न करने के जुर्म में अदालत ने पति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम सोनाली रत्ना ने ससुरालपक्ष के अन्य सभी आरोपितों को दोषमुक्त माना। दोषी पति को पीड़िता को पांच हजार रुपये हर्जाना भी अदा करना होगा। बिशारतगंज के भिडोरा निवासी अफसर जहां का निकाह 12 साल पहले बिशारतगंज कस्बे के शाकिर अली से हुआ था। ससुरालीजन पीड़िता को दहेज कम लाने का ताना देते थे। दो साल बाद आरोपित ने दूसरी शादी कर पीड़िता को धक्के देकर निकाल दिया। पीड़िता ने पिछले वर्ष कोर्ट में दायर इस्तगासा में पति शाकिर अली के अलावा देवर, जेठ, जेठानी व ननद को आरोपित बनाया था।
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