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जिला समन्वयक की मौत पर परिवहन निगम देगा 90 लाख मुआवजा

रोडवेज बस व कार की भिड़त मामले में एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतक के वारिस को बुधवार को 90 लाख रुपये का मुआवजा दिलाए जाने का आदेश दिया है। मुआवजे की रकम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अदा करेगा।

By Ravi MishraEdited By: Published: Thu, 21 Jan 2021 11:55 AM (IST)Updated: Thu, 21 Jan 2021 11:55 AM (IST)
जिला समन्वयक की मौत पर परिवहन निगम देगा 90 लाख मुआवजा
जिला समन्वयक की मौत पर परिवहन निगम देगा 90 लाख मुआवजा

बरेली, जेएनएन।  रोडवेज बस व कार की भिड़त मामले में एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतक के वारिस को बुधवार को 90 लाख रुपये का मुआवजा दिलाए जाने का आदेश दिया है। मुआवजे की रकम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अदा करेगा।

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आशीष रॉयल पार्क निवासी अनामिका देव ने 2014 में एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में पति की मौत का 1.8 करोड़ रुपये मुआवजा दिलाए जाने का दावा दायर किया था। पीड़िता के पति ब्रह्मदेव गुप्ता 25 सितंबर 2014 को अपनी कार से बदायूं जा रहे थे। थाना भमोरा के निकट खेड़ा पेट्रोल पंप पर रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने ब्रह्मदेव को मृत घोषित कर दिया। मृतक घटना के समय नेहरू युवा केंद्र में जिला कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात था। पीड़िता के अधिवक्ता पीके अग्रवाल मासूम ने बताया कि मुकदमे के दौरान पीड़िता की मौत हो चुकी है।


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