छात्रा के बयान आज, बिलाल अभी जेल में ही रहेगा
बिलाल और छात्रा प्रकरण में मंगलवार को कोर्ट में छात्रा के बयान होंगे। स्वजन उसे नाबालिग बता रहे जबकि छात्रा ने पिछले सोमवार को वीडियो वायरल कर खुद को बालिग बताया था।
बरेली, जेएनएन : बिलाल और छात्रा प्रकरण में मंगलवार को कोर्ट में छात्रा के बयान होंगे। स्वजन उसे नाबालिग बता रहे, जबकि छात्रा ने पिछले सोमवार को वीडियो वायरल कर खुद को बालिग बताया था। इस संबंध में प्रमाणपत्र पेश होंगे। बयान के बाद कोर्ट तय करेगा कि छात्रा कहां जाएगी। दूसरी ओर जेल में बंद बिलाल के जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीद कम है। विधि विशेषज्ञ बताते हैं कि पुलिस ने चोरी, फर्जीवाड़ा और बरामदगी की गंभीर धाराएं लगाई हैं। उसे हाईकोर्ट तक जाना पड़ सकता है।
शुक्रवार को पुलिस ने बिलाल को अजमेर से गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि छात्रा को नारी निकेतन में रखा गया है। छात्रा के स्वजन ने इस प्रकरण को लव जिहाद बताते हुए आठ लाख की चोरी कराने का भी आरोप लगाया था। पुलिस ने जब बिलाल को पकड़ा तो उसके पास से तीन लाख, 18 हजार रुपये मिले थे। उसने छात्रा के तीन फर्जी आधार कार्ड भी बनवाए।
इसलिए बड़ी बिलाल की मुसीबत
पुलिस ने उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में धारा 380/411 बढ़ाई गई। जोकि चोरी का माल रिकवरी करने पर लगाई जाती है। इसमें दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। फर्जी आधार कार्ड मामले में धोखाधड़ी की धारा लगाई गई। उसने इनका इस्तेमाल भी किया, इसलिए धारा 471 (नकली दस्तावेजों का लाभ प्राप्त करना) भी बढ़ाई गई। शनिवार को उसे रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो इन्हीं धाराओं में उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
छात्रा के बयान पक्ष में हुए तब भी नहीं मिलेगी राहत
छात्रा मंगलवार को कोर्ट बयान देगी। वह मर्जी से बिलाल के साथ गई थी, या दबाव में ले जाया गया, वह कहां जाना चाहती है, यह भी बताएगी। यदि बालिग पाए जाने पर उसके बयान बिलाल के पक्ष में आए, तब भी चोरी व फर्जीवाड़ा में बंद आरोपित को अभी जेल में ही रहना होगा। जबकि छात्रा को नारी निकेतन भेजा जा सकता है।
दूसरी ओर यदि छात्रा नाबालिग निकली या घर जाने की इच्छा प्रकट की, तब बिलाल पर शिकंजा और कड़ा हो जाएगा। वहीं, छात्रा को स्वजन के सुपुर्द किया जा सकता है।
जेल में मिलाई को नहीं पहुंचा कोई
जिला जेल में बंद बिलाल को कोविड गाइड लाइन के अनुसार क्वारंटाइन किया गया है। उससे मिलाई करने के लिए परिवार के लोग नहीं पहुंचे हैं। इसकी वजह यह भी है कि घोसी समाज के लोगों का उसूल है कि वे दूसरे समाज या धर्म में निकाह-शादी को स्वीकार नहीं करते। ऐसा करने पर हुक्का-पानी बंद कर दिया जाता है। बिलाल का पिता भी कह चुका है कि यदि छात्रा उसके साथ आई तो वे बिलाल से वास्ता नहीं रखेंगे।
दो मुकदमे, 11 धाराओं में फंसा बिलाल
पुलिस की पड़ताल में पता चला है कि चार मार्च 2013 में बिलाल के खिलाफ प्रेमनगर थाने में छेड़खानी, लूट समेत चार धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें पुलिस ने चार्जशीट भी लगा दी है। वहीं छात्रा के मामले में पुलिस ने स्वजन की तहरीर पर दो धाराएं लगाई थी। हालांकि बिलाल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चोरी का माल बरामदगी समेत चार अन्य धाराएं बढ़ाई हैं। जिसके बाद बिलाल पर हुए दो मुकदमों में 11 धाराएं लगी है।
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आरोप पर लगाई गई धाराएं गंभीर हैं। स्थानीय कोर्ट से यदि जमानत खारिज होती है तो हाई कोर्ट में दो महीने तक का समय लग सकता है।
- घनश्याम शर्मा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष