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बीच बचाव करने पर बंदी ने किया था पुलिस पर हमला, कोर्ट ने सुुनाई सजा

जिला जेल से पेशी पर आए बंदियों ने हवालात के अंदर ही मारपीट शुरू कर दी। हवालात की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने बीच-बचाव किया तो बंदी पुलिस पर भी हमलावर हो गए और जान से मार डालने की धमकी दे डाली।

By Ravi MishraEdited By: Published: Thu, 19 Nov 2020 05:43 PM (IST)Updated: Thu, 19 Nov 2020 05:43 PM (IST)
बीच बचाव करने पर बंदी ने किया था पुलिस पर हमला, कोर्ट ने सुुनाई सजा
इस मामले में सीजेएम कोर्ट ने एक बंदी को पौने दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई है।

बरेली, जेएनएन।  जिला जेल से पेशी पर आए बंदियों ने हवालात के अंदर ही मारपीट शुरू कर दी। हवालात की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने बीच-बचाव किया तो बंदी पुलिस पर भी हमलावर  हो गए और जान से मार डालने की धमकी दे डाली। इस  मामले में सीजेएम कोर्ट ने एक बंदी को पौने दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई है। 17

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नवंबर 2018 का मामला  है। जिला जेल से अदालत पेशी पर आए बंदी कोर्ट परिसर की सदर हवालात में बंद थे। बंदियों की अदालत में पेशी की तैयारी थी। इसी बीच हवालात के अंदर शोर-शराबा शुरू हो गया। बंदी आपस में जमकर मारपीट कर रहे थे। चीख पुकार पर पुलिसकर्मियों ने ताला खोलकर बीच-बचाव किया तो बंदी पुलिस पर भी हमलावर हो गए। पुलिस ने जख्मी बंदियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। उस दिन बंदियों की अदालत पेशी भी देर से हुई। मामले की रिपोर्ट हेड कांस्टेबल अजय कुमार ने थाना कोतवाली में दर्ज कराई। रिपोर्ट के मुताबिक बंदी राजेश मौर्य, नाजिम, दीपू यादव, सदाकत उर्फ कल्लू, रेहान, नाहिद व राजेंद्र यादव आपस में मारपीट कर रहे थे। बीच-बचाव पर सभी पुलिस कर्मियों पर भी हमलावर हो गए। गुरुवार को कस्बा रिछा थाना देवरिया निवासी रेहान ने अपने जुर्म का इकबाल करने की अर्जी दी। उसने कहा कि  वारदात वाले दिन  जो हुआ उसका  वह दोषी है। वह  1 जनवरी 2019 से इस मुकदमे में जेल में है। कोई पैरवी करने वाला नहीं है।  उसको कम से कम सजा दे दी जाए। सीजेएम यशपाल सिंह लोधी ने आरोपित रेहान को 1 साल 10 माह 20 दिन की सजा सुनाई है।


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