चालान हुआ कोई बात नहीं...इतने दिन में कागज दिखाएं, निरस्त हो जाएगा Bareilly News
ऐसे वाहन चालकों को डरने की जरूरत नहीं। मौके पर अगर कागज नहीं दिखा पाए तो चालान तो कटेगा लेकिन वाहन चालक के पास कागज है तो उसका जुर्माना नहीं अदा करना पड़ेगा।
बरेली, जेएनएन : चेकिंग के वक्त एक बात अक्सर सुनने को मिलती है...सर, चालान मत करिए, कागज घर पर रखे भूल आया। यदि यह बहाना नहीं हकीकत है तो घबराने की जरूरत नहीं है। होने दिए चालान, निरस्त हो जाएगा। यातायात पुलिस का नियम यही कहता है। यदि आपके पास गाड़ी के कागज मौके पर नहीं हैं और बाद में आप पंद्रह दिन के अंदर इन्हें दिखा देते हैं तो चालान निरस्त कर दिया जाएगा। हां, हेलमेट न लगाने वालों पर कोई रियायत नहीं है। यदि वह हैंडल पर टंगा हुआ भी है, चालान तब भी होगा।
एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार का कहना है कि ऐसे वाहन चालकों को डरने की जरूरत नहीं। मौके पर अगर कागज नहीं दिखा पाए तो चालान तो कटेगा लेकिन वाहन चालक के पास कागज है तो उसका जुर्माना नहीं अदा करना पड़ेगा। इसके लिए चालान कटने के बाद वाहन चालक 15 दिन के भीतर उनके आफिस में आएं। जिस मद में चालान कटा है उसकी मूल प्रति लानी होगी, उसे दिखाना होगा। अगर किसी के पास रजिस्टे्रशन या ड्राइविंग लाइसेंस मौके पर नहीं है। लेकिन बना हुआ है तो वह आफिस में आकर दिखा दें उसका चालान निरस्त हो जाएगा।
रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है पुलिस का एप
पुलिस विभाग के पास जो एप है, उसमें केवल वाहन संबंधी जानकारी ही आती है। जैसे ही पुलिसकर्मी नंबर प्लेट का फोटो खींचता है एप के जरिए वह रजिस्ट्रेशन से जुड़ जाता है। इसके बाद पुलिस के मोबाइल स्क्रीन पर वाहन स्वामी का नाम, पिता का नाम, गाड़ी नंबर, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का नंबर आदि जानकारी आ जाती है। लेकिन यह नहीं आता कि डीएल, इंश्योरेंस है या नहीं। इसके बारे में पुलिसकर्मी आपसे पूछेगा। अगर डीएल नहीं है तो इसका जिक्र चालान के कालम में कर दिया जाएगा। चूंकि एप पुलिस विभाग के सर्वर से जुड़ा है। चालान कटते ही यह अपने आप एसपी ट्रैफिक आफिस से जुड़ जाएगा। वहां स्क्रीन पर चालान नंबर पर खुद ही चढ़ जाएगा। इसे किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जा सकता। साथ ही पुलिसकर्मी आपका नंबर पूछेगा। अपने एप में वह आपका मोबाइल नंबर डालेगा इससे चालान तत्काल आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा।