पढ़े क्यों...बरेली के डीएम की कार बेचकर किसान का पैसा चुकाने का कोर्ट ने दिया आदेश
सिविल कोर्ट ने वादी की रकम वापस नहीं करने पर डीएम की इनोवा कार को कुर्क कर नीलाम करने के आदेश दिए हैं।
बरेली(जेएनएन)। सिविल कोर्ट ने एक मामले में वर्ष 2016 में पीड़ित की रकम वापस करने का आदेश डीएम को दिया था। फिर भी धनराशि वापस नहीं हो सकी। ऐसे में कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए डीएम की इनोवा कार को दस लाख में कुर्क कर नीलामी उपरांत पीड़ित की रकम अदा करने का आदेश अमीन को जारी कर दिए। कोर्ट अमीन को यह कार्रवाई एक सप्ताह के भीतर करना होगी।
गांव मीरापुर, तहसील मीरगंज निवासी धर्मेंद्र कुमार ने वर्ष 2002 में नीलामी की जमीन खरीदने के लिए रकम तहसील में जमा की थी। इसके बाद राजस्व विभाग ने न तो नीलाम जमीन का बैनामा वादी के नाम पंजीकृत कराया और न ही रकम वापस की। पीडि़त 2002 से न्याय के लिए भटक रहा था। अंत में पीडि़त ने कोर्ट में दावा किया। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय यशपाल सिंह लोधी ने मामले में वादी को बड़ी राहत दी है। डीएम की इनोवा कार यूपी 25 एजी 1111 को कुर्क कर वादी की रकम अदा करने का आदेश दिया है।
यह था पूरा मामला
भोलापुर शंखपुर तहसील मीरगंज निवासी वीरेंद्र कुमार ने फतेहगंज पश्चिमी की बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से खेती की जमीन पर लोन लिया था। लोन की अदायगी न होने पर राजस्व विभाग ने बंधक जमीन कुर्क करके नीलाम कर दी। नीलामी की सबसे ऊंची बोली धर्मेंद्र की रही। धर्मेंद्र ने एक लाख 35 हजार रुपये भी जमा कर दिए। राजस्व विभाग को बैनामा करना बाकी था। इस बीच वीरेंद्र ने कर्जे की रकम अदा करके जमीन अपने कब्जे में ले ली। इस तरह धर्मेंद्र को न तो जमीन मिली न रकम वापस हुई। इस पर धर्मेंद्र ने सिविल कोर्ट में वाद दायर कर दिया था। कोर्ट ने वर्ष 2016 में पीडि़त की रकम वापस करने का आदेश डीएम को दिया था। फिर भी धनराशि वापस नहीं हो सकी। अंत में कोर्ट ने डीएम की इनोवा कार को दस लाख में कुर्क कर नीलामी उपरांत पीडि़त की रकम अदा करने का आदेश अमीन को जारी किया है।