निदा को इस्लाम से खारिज करने के फतवे पर समन, Bareilly News
आला हजरत खानदान की बहू रहीं निदा खान को इस्लाम से खारिज करने के फतवे पर अदालत से समन जारी हुआ है। कोर्ट ने तीनो अारोपितों को समन भेजा है।
जेएनएन, बरेली : आला हजरत खानदान की बहू रहीं निदा खान को इस्लाम से खारिज करने के फतवे पर अदालत से समन जारी हुआ है। एसीजेएम-प्रथम अतुल चौधरी की कोर्ट ने शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम, दारुल इफ्ता के मुफ्ती अफजाल रजवी और नबीरे आला हजरत शीरान रजा खां को समन भेजा है। सुनवाई की अगली तारीख तीन अक्टूबर तय की है। तीनों आरोपितों को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा और जमानत करानी होगी।
ससुर संग हलाला का उठा था मुद्दा
गत वर्ष जुलाई में निदा खान ने ससुर संग हलाला की पीड़िता का मुद्दा उठाया था। उस पर देशभर में प्रतिक्रिया हुई थी। इसे लेकर उलमा ने जुलाई में एक फतवा जारी किया था। आरोप है कि यह फतवा निदा खान के खिलाफ था। इसमें लिखा था ‘वह बीमार पड़ जाएं तो कोई दवा न दे। मर जाए तो दफनाने के लिए कब्रिस्तान में दो गज जमीन न दी जाए। समाज उनसे हर तरह का नाता-रिश्ता तोड़ ले।’ ससुर संग हलाला की घटना के बाद इस फतवे की देश-दुनिया में आलोचना हुई थी। इस पर निदा खान ने तीनों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में इस साल पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने थाना बारादरी और किला में समन की कॉपी भेजी है।
राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने की थी जांच
फतवे की देशभर में आलोचना होने पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष ने दो सदस्यीय जांच टीम बरेली भेजी थी। जांच टीम ने उलमा और निदा खान के बयान लिए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी घटना पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिए थे। वहीं, उलमा यह स्पष्ट करते रहे हैं कि फतवा किसी के नाम से जारी नहीं किया था।
जांच करने के बाद पुलिस ने दोबारा तैयार की चार्जशीट
फतवे पर पुलिस ने पहले जो चार्जशीट तैयार की थी। निदा खान ने उस पर आपत्ति उठाई थी। इस तर्क के साथ कि इसमें मुख्य धाराएं हटाई गई हैं। बाद में पुलिस ने दोबारा जांच कराकर चार्जशीट तैयार की।