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Chinmayanand Case : 77 दिन के बाद जेल से रिहा हुई ब्लैकमे‍लिंग की आरोपित छात्रा Shahjahanpur News

पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री चिन्मयानंद से ब्लैकमेलिंग के आरोप में जेल में बंद दुष्कर्म पीडित छात्रा को करीब सवा दो महीने बाद आखिरकार रिहाई मिल गई।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Wed, 11 Dec 2019 07:17 PM (IST)Updated: Wed, 11 Dec 2019 07:47 PM (IST)
Chinmayanand Case : 77 दिन के बाद जेल से रिहा हुई ब्लैकमे‍लिंग की आरोपित छात्रा Shahjahanpur News
Chinmayanand Case : 77 दिन के बाद जेल से रिहा हुई ब्लैकमे‍लिंग की आरोपित छात्रा Shahjahanpur News

जेएनएन, शाहजहांपुर : पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री चिन्मयानंद से ब्लैकमेलिंग के आरोप में जेल में बंद दुष्कर्म पीडित छात्रा को करीब सवा दो महीने बाद आखिरकार रिहाई मिल गई। हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद उसकी रिहाई का परवाना जेल पहुंचा। जहां औपचरिकता पूरी करने के बाद उसको रिहा कर दिया गया। बुधवार को छात्रा के जमानतदारों के प्रपत्र थाने व तहसील से सत्यापित होकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम ओमवीर सिंह की कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद सीजेएम ने छात्रा की रिहाई का परवाना जेल प्रशासन को भेजा। शाम करीब छह बजकर बीस मिनट पर छात्रा जेल से बाहर आई। उसको लेने के लिए पिता व भाई पहुंचे थे। जेल से बाहर आने के बाद छात्रा को कार से लेकर वे लोग रवाना हो गए। 

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चार दिसंबर को जारी हुआ था आदेश

हाईकोर्ट ने चार दिसंबर को छात्रा की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी, जिसका आदेश सीजेएम कोर्ट में सात दिसंबर को पहुंचा था। उसके बाद सीजेएम ने एक-एक लाख रुपये की दो जमानत तय की थीं। जमानतदारों के मिलने पर उनके प्रपत्रों का नियमानुसार तहसील व संबंधित थानों से सत्यापन कराया था।

25 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी

छात्रा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष जांच दल एसआइटी ने 25 सितंबर को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वह जेल में थी। हालांकि इस बीच छात्रा ने जिला जज की कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी दी थी, लेकिन 30 सितंबर को जमानत अर्जी खारिज हो गई थी, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।


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