दस साल की बच्ची से दुष्कर्म करने पर आजीवन कारावास की सजा, सोते समय उठाकर ले गया था दोषी
दस वर्ष की मासूम को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में स्पेशल कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात सीबीगंज में वर्ष 2016 में हुई थी। वादी के घर में तिलक समारोह का कार्यक्रम था। आरोपित सोमपाल निवासी खलीलपुर खाना बनाने आया था।
बरेली, जेएनएन। दस वर्ष की मासूम को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में स्पेशल कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात सीबीगंज में वर्ष 2016 में हुई थी। वादी के घर में तिलक समारोह का कार्यक्रम था। आरोपित सोमपाल निवासी खलीलपुर खाना बनाने आया था। 27 अप्रैल की शाम सभी मेहमान सो गए तो आरोपित 10 वर्ष की बच्ची को सोते से उठाकर ले गया। सुबह बच्ची की तलाश की गई तो वह घर में नहीं मिली। अगले दिन आरोपित टेंपो से गांव के बाहर बच्ची को छोड़ गया। डॉक्टरी परीक्षण में पीड़िता के नाजुक अंग में गंभीर चोट आना पाया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने आठ गवाह पेश किए। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में पूरी घटना बताई। स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट-तृतीय अनिल कुमार सेठ ने दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा के साथ 60 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की रकम में से 50 हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। सरकारी वकील ने बताया कि बीते वर्ष फरवरी माह में केस इस न्यायालय में स्थानांतरित होकर आया था। अदालत ने 10 माह की सुनवाई के बाद मामला निस्तारित कर दिया।
बरेली : इज्जतनगर के चेतना नगर निवासी बीरेंद्र ने बताया कि 30 दिसंबर की रात चोरों ने उनके घर में घुसकर दो मोबाइल व पांच हजार रुपये उड़ा दिए। खोजबीन के बाद मोबाइल नहीं मिला तो उसने सीसीटीवी चेक किया। जिसमें मुहल्ले के ही दो युवक घर में घुसते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। पीड़ित ने गुरुवार को इज्जतनगर थाने में तहरीर दी तो पुलिस ने फुटेज मांगी। जिसके आधार जांच कर मुकदमा दर्ज किया जा सके।