सील प्लांट को भरना होगा 31 लाख जुर्माना Bareilly News
न्यायाधीश की बेंच ने परसाखेड़ा स्थित बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को तत्काल बंद करने का आदेश दिया। वहीं प्लांट सील बंद होने के बावजूद इनविराड को बकाया जुर्माने की रकम यानी 31 लाख रुपये भरने होंगे।
बरेली, जेएनएन : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का आदेश इनविराड मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड के लिए दोहरी परेशानी का सबब बना है। एक तरफ न्यायाधीश की बेंच ने परसाखेड़ा स्थित बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को तत्काल बंद करने का आदेश दिया। वहीं, प्लांट सील बंद होने के बावजूद इनविराड को बकाया जुर्माने की रकम यानी 31 लाख रुपये भरने होंगे। नई दिल्ली निवासी संजय कुमार ने पिछले साल सितंबर में एनजीटी में याचिका दायर की थी। इसमें बरेली के इनविराड के नियम विरुद्ध चलने का हवाला दिया था। एनजीटी ने 27 अगस्त से पहले प्लांट बंद कर रिपोर्ट देने को कहा है।
चारों जिलों के सीएमओ को भेजे पत्र
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने मंडल के चारों जिलों के सीएमओ और मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों, आइएमए और ब्लड बैंकों में पत्र भेजा है। ताकि जिलों में हेल्थ केयर फैसिलिटी या पशु चिकित्सालयों से जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण नियमानुसार हो।
प्रशासन की मौजूदगी में बंद होगा प्लांट
यूपीपीसीबी अधिकारियों के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी बनेगी। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी होंगे। एक्शन 27 अगस्त से पहले हो जाएगा।
इनविराड के खिलाफ आंवला सांसद ने लिखा पत्र
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के साथ ही आंवला सांसद ने भी इनविराड के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। आंवला सांसद धर्मेद्र कश्यप ने गुरुवार को एक पत्र उप्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को भेजा है।
एनजीटी से आदेश के बाद मंडल के सीएमओ, आइएमए और ब्लड बैंक को पत्र भेजा है। ताकि, जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमानुसार उठे। 27 अगस्त से पहले इनविराड मेडिकेयर को बंद कर रिपोर्ट समय पर एनजीटी को भेज दी जाएगी। - रोहित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी