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Shahjhanpur News: बुलेट बाइक व 50 हजार रुपये न देने पर शादी से किया इन्‍कार, छह के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा

सदर थाना क्षेत्र के शहबाजनगर गांव निवासी सेवानिवृत्त अध्यापक रामनरेश ने दर्ज कराये मुकदमे में कहा कि बेटी साधना की शादी मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के खैरपुर गांव निवासी आकाश के साथ तय की थी। रोक में 51 हजार रुपये दिए थे। 12 मई 2022 को बरात आनी थी।

By Vivek BajpaiEdited By: Published: Fri, 27 May 2022 03:49 PM (IST)Updated: Fri, 27 May 2022 03:49 PM (IST)
Shahjhanpur News: बुलेट बाइक व 50 हजार रुपये न देने पर शादी से किया इन्‍कार, छह के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शाहजहांपुर, जेएनएन। बुलेट व 50 हजार नकदी न देने पर शादी से इन्कार करने व रोक में दिए गए 51 हजार नकदी वापस न करने पर पिता-पुत्र समेत छह लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सदर थाना क्षेत्र के शहबाजनगर गांव निवासी सेवानिवृत्त अध्यापक रामनरेश ने दर्ज कराये मुकदमे में कहा कि बेटी साधना की शादी मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के खैरपुर गांव निवासी आकाश के साथ तय की थी। रोक में 51 हजार रुपये दिए थे। 12 मई 2022 को बरात आनी थी।

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आरोप है कि इसके बाद बुलेट व 50 हजार रुपये और देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि जब आर्थिक स्थित का हवाला दिया तो लड़के पक्ष ने शादी करने से इन्कार कर दिया। दर्ज कराये मुकदमे में कहा कि रोक में दिए 51 हजार रुपये जब वापस मांगे तो अभद्रता करना शुरू कर दिया। प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आकाश के अलावा उसके पिता रामस्वरूप, भाई अनुराग, अर्जुन, रामस्वरूप की पत्नी व बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

जानलेवा हमले में सगे भाइयों को सात वर्ष का कारावास: जानलेवा हमले के मुकदमे में अपर सत्र न्यायाधीश प्रीति सिंह ने दो सगे भाइयों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। बंडा के पडरी चांदपुर गांव निवासी रामलड़ैते ने बताया कि उनका भाई रामनरेश गांव के ही राजेश की औरत को लेकर कहीं चला गया था। इसी रंजिश में राजेश व उसके भाई रजनीश ने एक अगस्त 2004 को घर पर आकर उन पर तमंचे से फायर किया। जो उनके बायें कंधे पर लगा। इस बीच तमाम लोग आ गए, जिस पर आरोपित भाग निकले। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। जहां सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भावशील शुक्ला के तर्कों से सहमत होते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई।


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