पीलीभीत में विधायक और पूर्व मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, धाेखाधड़ी के मामले में काेर्ट ने दिए आदेश
Pilibhit Court News पीलीभीत में बीसलपुर विधायक सहित पूर्व मंत्री के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका रानी ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए है। कोर्ट ने यह वारंट 2006 में दर्ज हुए धोखाधड़ी के मामले में जारी किए है।
पीलीभीत, जागरण संवाददाता। Pilibhit Court News : पीलीभीत में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका रानी ने धोखाधड़ी के मामले में बीसलपुर के विधायक विवेक वर्मा तथा पूर्व मंत्री रामसरन वर्मा के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर तामिला हेतु पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजने का आदेश जारी कर किया है। मामले की सुनवाई के लिए 24 सितंबर तय की गई है।
अभियोजन कथानक के अनुसार विगत 22 जून 2006 को संध्या सिंह पत्नी स्वर्गीय शिवेक कुमार वर्मा ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसके पति शिवेक कुमार वर्मा की विगत 30 मार्च 2005 को दुर्घटना में चोट लगने से मृत्यु हो गई। जिनके जीवन का बीमा एक लाख रुपये का था। जिसमें उसे नामिनी बनाया था।
भारतीय जीवन बीमा ने कलेम की प्रथम किश्त 99,370 रुपये का चेक संख्या 35209 दिनांक 31 अक्टूबर 2005 को मुहल्ला हबीबुल्ला खां शुमाली उसके ससुराल के पते पर भेजा। उस वक्त वह मायके में थी। उसकी गैर मौजूदगी में चेक जेठ विवेक कुमार वर्मा व ससुर राम सरन वर्मा ने प्राप्त कर लिया।
जब उसे डाकघर से पता चला कि चेक उसके जेठ को प्राप्त हो गया तो उनसे जानकारी की तब कहा कोई चेक नहीं मिला है। डाकघर का हवाला दिया तो झगडा करने लगे। ससुर राम सरन वर्मा व जेठ विवेक कुमार वर्मा ने साजिशन बैंक जाकर उसके स्थान पर किसी अन्य महिला का फोटो लगाकर बैंक का खाता संख्या 4170 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीसलपुर में खुलवा लिया।
इस खाते के गारंटर मनोज कुमार गुप्ता है। राम सरन वर्मा ने पैड पर मेरे हस्ताक्षर प्रमाणित किये जो मेरे नहीं हैं इन लोगो ने फर्जी तरीके से उसके चेक का भुगतान करा लिया। पुलिस अधीधक के आदेश पर थाना बीसलपुर में दो जुलाई 2006 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में उपस्थित न होने पर न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी किये जाने के बाद भी तामिला न होने पर न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट तामिला कराने के लिए पत्र भेज कर सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तिथि नियत की है।