कोर्ट में एतराज दाखिल कर निदा खान बोली- नहीं वापस मिली दहेज की कार Bareilly News
आला हजरत हेल्पिंग सोसायटी बनाकर तीन तलाक पीड़िताओं की लड़ाई लड़ रहीं निदा खान ने अपर सेशन जज-6 इफ्तेखार अहमद की अदालत में अपना एतराज दाखिल किया।
जेएनएन, बरेली : आला हजरत हेल्पिंग सोसायटी बनाकर तीन तलाक पीड़िताओं की लड़ाई लड़ रहीं निदा खान ने अपर सेशन जज-6 इफ्तेखार अहमद की अदालत में अपना एतराज दाखिल किया। उन्होंने कहा कि शीरान ने कार वापसी से बचने को अपील दाखिल की है। हाईकोर्ट घरेलू हिंसा के मामले को शीघ्र निस्तारण का आदेश दे चुका है। शीरान ने मामले को टालने के लिए अपील दाखिल की है। जबकि वह निचली अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने न तो उनकी कार वापस की है और न दो सौ रुपये प्रति तारीख के हिसाब से मुकदमा खर्च दिया है। निदा खान ने कोर्ट को बताया कि इसी वर्ष 17 मई को एसीजेएम-प्रथम की कोर्ट ने शीरान को दहेज में मिली कार वापस करने और हर तारीख पर 200 रुपये खर्च दिए जाने का आदेश दिया था। शीरान ने उसी आदेश के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। शीरान रजा मुकदमे को लटकाए रखना चाहते हैं। इसलिए उनकी अपील खारिज की जाए। निदा खान के अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह भड़ाना ने बताया कि इस मामले में 13 दिसंबर को बहस होगी।