अब नए नियमों के तहत होगी विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती और प्रमोशन Bareilly News
विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यपरिषद की बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की नई गाइडलाइन का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इस पर सैद्धांतिक सहमति ली जाएगी।
जेएनएन, बरेली : रुहेलखंड विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती और प्रमोशन अब नए नियम के तहत होंगे। आगामी 18 दिसंबर को विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यपरिषद की बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की नई गाइडलाइन का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इस पर सैद्धांतिक सहमति ली जाएगी। वहीं शासन की ओर से आरक्षण पर तैयार किए गए 100 बिंदुओं के रोस्टर पर भी सैद्धांतिक सहमति ली जानी है। इसके अलावा भी कई अहम मुद्दों पर बैठक में चर्चा की जाएगी।
रजिस्ट्रार डॉ. सुनीता पांडेय ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एकेडमिक परफॉर्मेस इंडेक्स (एपीआइ) स्कोर का नए सिरे से निर्धारण होगा। यह अहम बदलाव यूजीसी रेगुलेशन-2018 के तहत किया गया है। शिक्षक भर्ती में एपीआइ स्कोर के आधार पर ही अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब तक एपीआइ स्कोर में हाईस्कूल और इंटर के अंक भी जोड़े जाते थे।
यूजीसी रेगुलेशन-2018 के तहत किए गए अहम बदलाव में हाईस्कूल और इंटर के अंक एपीआइ स्कोर में शामिल नहीं किए जाएंगे। अब केवल स्नातक, परास्नातक एवं इससे ऊपर के पाठ्यक्रमों के अंक व अनुभव के अंक एपीआई स्कोर में जोड़े जाएंगे। एपीआइ स्कोर अधिकतम 100 अंकों का होगा। स्नातक में 80 फीसदी से अधिक अंक पाने पर अधिकतम 21 अंक, 60 से 80 फीसदी पर 19, 60 से 55 फीसदी पर 16 और 55 से 45 फीसदी पर 10 अंक मिलेंगे।
इसी तरह, परास्नातक में 80 फीसदी से अधिक 25 अंक, 80 से 60 फीसदी पर 23 अंक, 60 से 55 फीसदी पर 20 अंक मिलेंगे। एमफिल में 60 फीसद से अधिक पर सात अंक, 60 से 55 फीसद पर पांच अंक मिलेंगे। पीएचडी में 30 अंक मिलेंगे। वहीं, जेआरएफ के लिए 10, नेट के लिए आठ और स्लेट/सेट के लिए अधिकतम पांच अंक निर्धारित होंगे।