निदा प्रकरण : इस्लाम से खारिज करने का फतवा जारी करने वाले दो आरोपितों को मिली अग्रिम जमानत Bareilly News
आला हजरत खानदान की बहू रहीं निदा खान को इस्लाम से खारिज करने के फतवा प्रकरण में आरोपित शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम और दारूल इफ्ता के मुफ्ती अफजाल रजवी को अग्रिम जमानत मिल गई है।
जासं, बरेली : आला हजरत खानदान की बहू रहीं निदा खान को इस्लाम से खारिज करने के फतवा प्रकरण में आरोपित शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम और दारूल इफ्ता के मुफ्ती अफजाल रजवी को अग्रिम जमानत मिल गई है। दोनों ने एसीजेएम-प्रथम अतुल चौधरी की कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। वहीं, एक अन्य आरोपित एवं निदा खान के शौहर रहे मौलाना शीरान रजा खां ने अभी जमानत नहीं कराई है। तीन अक्टूबर को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई तय है। गत दिनों अदालत ने तीनों आरोपितों को समन जारी किया था।
ये था मामला
जुलाई 2018 में दरगाह आला हजरत स्थित दारूल इफ्ता से एक फतवा जारी हुआ। आरोप है कि यह फतवा निदा खान के लिए था। इसमें उन्हें इस्लाम से खारिज करने का हुक्म था। लिखा था कि वह बीमार पड़ जाएं तो कोई देखने न जाएं। मर जाएं तो दफनाने के लिए कब्रिस्तान में दो गज जमीन न दी जाए। समाज उनसे हर तरह के नाते-रिश्ते तोड़ ले। तब यह फतवा देशभर की सुर्खियों में छाया रहा था।
निदा ने दर्ज कराया था मुकदमा
मामले में निदा खान ने शौहर रहे नबीरे आला हजरत शीरान रजा खां, शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम और दारूल इफ्ता के मुफ्ती अफजाल रजवी के के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इसी साल इसकी विवेचना पूरी हुई। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। मामले में कोर्ट ने सितंबर माह में तीनों को समन जारी किया था।
गुजारा भत्ते को लेकर अगली तारीख 15 अक्टूबर
निदा खान के गुजारा भत्ता को लेकर अगली तारीख 15 अक्टूबर तय हुई है। निदा खान का उनके शौहर रहे शीरान रजा खां पर 30 हजार से अधिक गुजारा भत्ता गुजारा भत्ता बकाया है। मंगलवार को कोर्ट में बकाया भत्ता अदायगी को लेकर सुनवाई थी।
कौन हैं निदा खान
निदा खान की शादी आला हजरत खानदान के शीरान रजा खां से वर्ष 2015 में हुई थी। शादी के बाद दोनों में विवाद हो गया जिसके बाद उन्हें तलाक कह दिया गया। ससुर संग हलाला पीडि़ता के लिए आवाज बुलंद करने पर उनके खिलाफ इस्लाम से खारिज करने का फतवा जारी हुआ था।