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नए आयकर पोर्टल ने बढ़ाई दिक्कत, लोगों को लोन मिलने में हो रही दिक्कत, एक्स पार्टी होने का बना डर

New income tax portal increased problem वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही पूरी होने वाली है लेकिन अब तक करदाता आयकर रिटर्न नहीं भर पाए हैं। इतना ही नहीं जिन करदाताओं के केस विभाग में लंबित हैं उनके फैसले भी करदाताओं के खिलाफ आने की आशंका बन रही है।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Sun, 20 Jun 2021 02:30 PM (IST)Updated: Sun, 20 Jun 2021 02:30 PM (IST)
नए आयकर पोर्टल ने बढ़ाई दिक्कत, लोगों को लोन मिलने में हो रही दिक्कत, एक्स पार्टी होने का बना डर
सीए एसोसिएशन की ओर से वित्त मंत्रालय को भेजा गया पत्र, कई विकल्प गायब।

बरेली, जेएनएन। New income tax portal increased problem : वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही पूरी होने वाली है, लेकिन अब तक करदाता आयकर रिटर्न नहीं भर पाए हैं। इतना ही नहीं जिन करदाताओं के केस विभाग में लंबित हैं, उनके फैसले भी करदाताओं के खिलाफ आने की आशंका बन रही है। रिटर्न नहीं भरने के कारण बैंकों से लोन लेने के इच्छुक लोगों के काम रुके हुए हैं। बरेली सीए एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय को पत्र भेजकर आयकर विभाग के नए पोर्टल की खामियों को दूर करने की मांग की है।

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आयकर विभाग की नई वेबसाइट सात जून को लांच हुई है। नई वेबसाइट में पहले दिन से ही तमाम परेशानियां सामने आ रही हैं। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। अभी जो करदाता अपने आनलाइन रिटर्न दाखिल करना चाह रहे हैं, पोर्टल पर वह दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। करदाता जितनी देर में रिटर्न दाखिल करेंगे, उतनी ही देर में उन्हें रिफंड मिल पाएगा। सीए मनोज मंगल ने बताया कि कई करदाताओं के केस स्क्रूटनी में चल रहे है।

पोर्टल पर ही आनलाइन उन्हें सुनवाई की तारीख दी जाती थी। इधर, पोर्टल की खराबी के कारण उन्हें केस में सुनवाई की तारीख का पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में करदाता संबंधित अधिकारी के पास नहीं पहुंच पा रहा, जिससे केस एक्सपार्टी (एक तरफा) होने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने बताया कि सीए एसोसिएशन ने वित्त मंत्रालय को पोर्टल की खामियां दूर करने को पत्र भेजा है। सीए अरविंद सिंह के अनुसार कोविड काल के दौरान कई लोगों को काम धंधे खराब हुए हैं। उन्हें दोबारा शुरू करने के लिए लोगों को लोन की भी जरूरत होती है। कोई भी बैंक लोन देने से पहले तीन साल का आयकर रिटर्न भी चेक करती है। नए पोर्टल से किसी भी साल के आयकर रिटर्न की रसीद नहीं मिल पा रही है। पोर्टल पर ई पैन, संशोधन समेत तमाम विकल्प समाप्त कर दिए गए हैं।

यह आ रही समस्या

- आयकर रिटर्न नहीं भरे जा रहे

- ई-प्रोसीडिंग भी नहीं हो रही

- अलग-अलग वित्त वर्षों के आइटीआर पीडीएफ फार्मेट डाउनलोड नहीं हो रहे।

- फाइल किए जा चुके आइटीआर की रसीद डाउनलोड नहीं हो रही

- पुरानी आउटस्टेंडिंग डिमांड भी नहीं दिखा रहा है

- रिफंड की रिक्वेस्ट नहीं डाली जा पा रही है।

- 26एएस फॉर्म देखने में दिक्कत हो रही है, जो बेहद जरूरी है।

- अगर कैपेसिटी में self सेलेक्ट कर के आइटीआर वेरिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो नाम गायब हो जा रहा है और वैलिडेशन एरर दिखा रहा है।

- आइटीआर में संशोधन का विकल्प नहीं दिख रहा है।

- मार्च 2021 में प्रोसेस हो चुके रिटर्न को भी अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है।


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