पति की हत्या में पत्नी समेत तीन को उम्रकैद
-छोटे भाई ने दी भाभी व भाई के खिलाफ गवाही - गोली मारकर की गई थी हत्या जागर
जागरण संवाददाता, बरेली: पति की हत्या के मामले में आरोपित पत्नी, उसके प्रेमी देवर और ठेकेदार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट में भाई नरवीर सिंह ने आरोपित भाई निर्जीव, भाभी छाया व ठेकेदार के खिलाफ गवाही दी।
एडीजीसी रियाजुद्दीन ने बताया कि शाहजहांपुर की ग्राम जोधपुर नवदिया निवासी छाया का विवाह 2013 में जगवीर सिंह से हुआ था। शादी के कुछ समय बाद छाया के नाजायज संबंध सगे देवर निर्जीव सिंह से हो गए। निर्जीव फरीदपुर में एक फैक्ट्री में काम करता था। उसी फैक्ट्री में नवदिया कल्याणपुर निवासी राधेश्याम ठेकेदारी करता था। राधेश्याम भी निर्जीव के साथ छाया के पास जाने लगा। पता चलने पर जगवीर ने पाबंदी लगाई तो इससे नाराज तीनों ने 26 मार्च 2014 को बहाने से बुलाया मगर वापस नहीं लौटा। शक में जगवीर के मझले भाई नरवीर सिंह ने छाया व निर्जीव से सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि 26 मार्च की रात को ही जगवीर की हत्या कर लाश सड़क किनारे खाई में फेंक दी। मामले में छाया, निर्जीव व राधेश्याम के खिलाफ थाना फरीदपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया था। सगे छोटे भाई निर्जीव के खिलाफ भी अन्य गवाहों के अलावा नरवीर ने गवाही दी थी। अपर सत्र न्यायाधीश सतीश चन्द्र द्विवेदी ने गवाह व सुबूतों के आधार पर जगवीर की पत्नी छाया, भाई निर्जीव तथा ठेकेदार राधेश्याम को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है।