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दुष्कर्म कराने वाली मां-बेटी को मिली 10 साल की कैद, नाबालिग काे घर पर बुलाकर किशाेर से कराया था दुष्कर्म

Misdeed with Teenager in Bareilly किशोरी को बुलाकर आरोपित के कमरे में बंद करने की सजा मां और बेटी को 10 साल सलाखों के पीछे कैद रहकर काटनी होगी। दोषी मां बेटी पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को आवाज देकर अपने घर बुला लिया

By Ravi MishraEdited By: Published: Sat, 04 Sep 2021 10:20 AM (IST)Updated: Sat, 04 Sep 2021 10:20 AM (IST)
दुष्कर्म कराने वाली मां-बेटी को मिली 10 साल की कैद, नाबालिग काे घर पर बुलाकर किशाेर से कराया था दुष्कर्म
दुष्कर्म कराने वाली मां-बेटी को मिली 10 साल की कैद, नाबालिग काे घर पर बुलाकर किशाेर से कराया था दुष्कर्म

बरेली, जेएनएन। Misdeed with Teenager in Bareilly : किशोरी को बुलाकर आरोपित के कमरे में बंद करने की सजा मां और बेटी को 10 साल सलाखों के पीछे कैद रहकर काटनी होगी। दोषी मां बेटी पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को आवाज देकर अपने घर बुला लिया और धोखे से कमरे में भेजकर बाहर से कुंडी लगा दी। उस कमरे में दुष्कर्म का आरोपित पहले से मौजूद था। वारदात थाना कैंट क्षेत्र की है। मामले की रिपोर्ट वर्ष 2016 में किशोरी के पिता ने दर्ज कराई थी। बाद में उनकी मौत हो गई।

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16 वर्षीय पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयान में कहा कि वह वारदात वाले दिन घर के पड़ोस की ही दुकान में नमकीन लेने गई थी। लौटते समय सोमवती व उसकी बेटी शीश कुमारी ने पीड़िता को आवाज देकर बुला लिया और एक कमरे में ले जाकर बाहर से कुंडी लगा दी। कमरे में पहले से ही 14 वर्षीय किशोर अपचारी मौजूद था। जिसने उसके साथ जबरन दुराचार किया। पीड़िता की भाभी जब उसे तलाश करने पहुंची तो दोनों मां बेटी झूठ बोल गईं। शक होने पर कुंडी खुलवाकर देखी तो किशोर अपचारी मौका पाकर कमरे से भाग निकला।

सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने स्पेशल कोर्ट में सात गवाह पेश किए। किशोर अपचारी की पत्रावली अलग होकर किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। दूसरी तरफ स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार सेठ ने मात्र डेढ़ साल की अवधि में इस मुकदमे में निर्णय सुना दिया। स्पेशल कोर्ट ने सोमवती निवासी मिर्जापुर थाना केंट व शीश कुमारी निवासी धर्मपुर थाना उसावां जिला बदायूं को दुष्कर्म की साजिश रचने के आरोप में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित किशोर अपचारी दोषी महिला शीश कुमारी का देवर है। दोषी मां बेटी को 20 हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को दी जाएगी।


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