बरेली उपद्रव: मौलाना तौकीर रजा को बड़ा झटका! रिमांड की अवधि बढ़ी, जेल में ही कटेगा लंबा वक्त
बरेली में हुए उपद्रव के मामले में मौलाना तौकीर रजा को बड़ा झटका लगा है। उनकी रिमांड अवधि को अदालत ने बढ़ा दिया है, जिसके चलते उन्हें अब जेल में ही लंबा ...और पढ़ें
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मौलाना तौकीर रजा
जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रव के आरोपित मौलाना तौकीर रजा की मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सात मामलों में कोर्ट में पेशी हुई और सभी में रिमांड मंजूर हो गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका पांडेय ने पांच मामलों में 12 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई है, जबकि दो अन्य मामलों में रिमांड की तिथि 22 दिसंबर दी है। 12 दिसबंर को फिर से मौलाना की पेशी होगी।
इसके अलावा उपद्रव के अन्य 45 आरोपितों की भी वीसी से ही पेशी हुई। कानपुर के आइ लव मुहम्मद की आड़ में मौलाना तौकीर रजा खान ने शहर में उपद्रव कराया था। उसके आवाह्न पर आई भीड़ ने न सिर्फ पुलिस पर पथराव किया बल्कि जानलेवा हमला भी किया। पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए।
उनके साथ मारपीट की गई, पुलिस का वायरलेस, एंटी राइट गन को भी लूट लिया। शहर में अफरा-तफरी का माहौल होने के बाद पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज की। इसके बाद पुलिस ने शहर के पांच थानों में आरोपितों के विरुद्ध 10 मुकदमे लिखवाए। इसमें कोतवाली में पांच, बारादरी थाने में दो और किला, प्रेमनगर और कैंट में एक-एक मुकदमा लिखा गया था।
कोतवाली और बारादरी में लिखे गए दो प्रमुख मुकदमों को क्राइम ब्रांच ट्रांसफर कर दिया गया। इन दोनों ही मुकदमों में थाना प्रभारी वादी बने थे। वहीं, बारादरी थाने में लिखे गए एक और मुकदमें में पुलिस 38 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट भी लगा चुकी है। मौलाना जब से जेल में गया है उसे जमानत नहीं मिली है।
मंगलवार को फिर से उसकी आनलाइन पेशी हुई थी। इस बार कोर्ट में उसे कुल सात मामलों में आनलाइन पेश किया गया। जिसमें कोर्ट ने पांच मामलों में 12 दिसंबर और दो मामलों में 22 दिसंबर तक रिमांड मंजूर की है। अभी मौलाना को 22 दिसंबर तक और जेल में रहना होगा।

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