Badaun News: अवैध संबंधों के चलते गला काटकर कर दी थी हत्या, कोर्ट ने दोषी को दी उम्रकैद की सजा
अभियोजन पक्ष के अनुसार सम्भल जिले के थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव भैसरोली निवासी मूगली ने 13 अक्टूबर 2003 को थाने में तहरीर दी। अवगत कराया था कि उसके लड़के भोजराज के नाजायज संबंध एक महिला से थे।
बदायूं, जेएनएन। नाजायज संबंधों में अपहरण कर गला काटकर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय सारिका गोयल ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपित को आजीवन कारावास समेत 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सम्भल जिले के थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव भैसरोली निवासी मूगली ने 13 अक्टूबर 2003 को थाने में तहरीर दी। अवगत कराया कि उसके लड़के भोजराज के नाजायज संबंध एक महिला से थे। महिला के परिवारिक रिश्ते के बनवारी ग्राम सकरपुर थाना हयातनगर जिला मुरादाबाद हाल निवासी भैसरोली थाना रजपुरा उसके गांव के प्रेमपाल काछी के साथ मिलकर 12 अक्टूबर 2003 की शाम भोजराज को अपने साथ ले गए। जब काफी देर तक भोजराज घर नहीं आया तो उसकी तलाश की, बाद में उसकी सिर कटी खून से लथपथ लाश पोशाकी के खेत में पड़ी मिली, जिसका सिर गायब था।
भोजराज को बुलाकर ले जाते समय उसने व उसके लड़के नन्हें तथा राजजस ने देखा था। न्यायालय में बनवारी पर भोजराज का अपहरण कर गला काटकर हत्या करने तथा सिर गायब कर देने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात बनवारी को उक्त आरोप में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
अज्ञात वाहन की टक्कर से एक की मौत: थाना मूसाझाग क्षेत्र के गांव चिर्रा सैजनी के निकट थाना अलापुर के गांव देवरई के संजीव और ओमवीर देवचरा बरेली साप्ताहिक बाजार से घर लौट रहे थे। वह जब डहरपुर से म्याऊं रोड पर पहुंचे कि उसी समय सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। जिससे उनकी बाइक दूर जा गिरी और टक्कर मारने वाला वहान मौके से फरार हो गया। हादसे में संजीव की मौके पर ही मौत हो गई और ओमवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सूचना पुलिस को दी। इस दौरान मार्ग पर जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जाम खुलवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।