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बाप-बेटे की हत्या में पाच भाइयों को उम्रकैद

जमीनी रंजिश को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड में अपर सेशन जज-छह ब्रजेश मणि त्रिपाठी ने एक ही परिवार के पाच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 07 Jun 2018 07:28 AM (IST)Updated: Thu, 07 Jun 2018 07:28 AM (IST)
बाप-बेटे की हत्या में पाच भाइयों को उम्रकैद
बाप-बेटे की हत्या में पाच भाइयों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, बरेली : जमीनी रंजिश को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड में अपर सेशन जज-छह ब्रजेश मणि त्रिपाठी ने एक ही परिवार के पाच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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वारदात भुता थाना क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर की है। वादी रामचंद्र पुत्र दोदराम ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका अपने चचेरे भाई राजाराम, सूरज पाल व मूलचंद से जमीन के बंटवारे का मुकदमा चल रहा था। मामले को निपटाने को 8 अप्रैल, 2010 को पटवारी मनमोहन उसके घर आए और बताया कि एसडीएम का आदेश हो गया है। उसने जमीन नपाई के लिए खेत पर चलने को कहा। रामचंद्र अपने परिवार सहित खेत पर पहुंचा। भाई शंकरलाल व भतीजा बाबूराम भी खेत पर आ गए। खेत पर पहले से ही राजाराम (62) सूरज पाल (68), मूलचंद्र (72) के अलावा पृथ्वीराज उर्फ बबलू व उसका भाई लालाराम बैठे मिले। सभी ने गाली गलौच कर भाई शंकर लाल व भतीजे बाबूराम पर बांका, कांता व तमंचे से हमला कर दिया। हमलावरों ने पिता-पुत्र को धारदार हथियार से काटकर मार डाला। साथ ही फायर भी किए। धमकी दी कि कोई बचाने आया तो मारा जाएगा। घटना के दौरान लेखपाल भी डरकर भाग निकला। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट लगाई। सरकारी वकील जहां आरा ने कोर्ट में 10 गवाह पेश किए। अपर सेशन जज की कोर्ट ने सभी पांचों भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन्हें बतौर जुर्माना एक लाख 25 हजार रुपये भी भुगतना होगा। दोषियों को हत्या का प्रयास करने के जुर्म में सात-सात साल की अतिरिक्त सजा दी गई है।


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