Traffic Rules : रोजाना 200 लोग तोड़ते है नियम, अब सवारियों पर भी होगी सख्ती Bareilly News
यह आदत बदल लीजिए क्योंकि नियम न मानने की आदत अब जेब पर भारी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने यातायात नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना का नियम लागू कर दिया।
बरेली, जेएनएन : यातायात नियम आपकी सुरक्षा के लिए बने मगर इन्हें तोड़ने में हम-आप से सबसे आगे हैं। शहर के हाल यह हैं कि यहां रोजाना दो सौ से ज्यादा लोग नियम तोड़ते वक्त पकड़े जाते हैं। चालान होता है। अब यह आदत बदल लीजिए क्योंकि, नियम न मानने की आदत अब जेब पर भारी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने यातायात नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना का नियम लागू कर दिया।
अब इतना जुर्माना
बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर दो हजार रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपये, बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर दो हजार रुपये जुर्माना पड़ेगा। केंद्र सरकार का यह आदेश एक सितंबर से लागू हो चुका है। जोकि प्रदेश सरकार के पास जाएगा और वहां से संबंधित विभागों के पास पहुंचेगा।
इसलिए कटेगी जेब
सालाना करीब 85 हजार चालान यानी महीने में 7 हजार और प्रतिदिन में यह आंकड़ा 233 पहुंचता है। यानी इतने लोग रोजाना नियम तोड़ते हैं। अब जुर्माना पांच गुना तक बढ़ा दिया है इसलिए मनमानी करने वालों की जेब पर बोझ पड़ेगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस को पांच गुना ज्यादा तक जुर्माना वसूली होगी।
दिनभर सघन चेकिंग
नई जुर्माना दरें अभी भले लागू नहीं की गईं मगर ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया। रविवार को कुतुबखाना, चौपुला, अयूब खां और चौकी चौराहा पर सघन चेकिंग होती रही।
बदलने लगी आदत: शहर के लोगों की आदत में बदलाव आना शुरू हो गया है। पिछले दिनों हेलमेट के खिलाफ हुई चेकिंग से लोग अब लोग इसके लिए जागरूक होने लगे हैं। रविवार को सेटेलाइट पर जब एक तरफ का ट्रैफिक रूका हुआ था, तो यहां रुके सभी दो पहिया वाहन चालक हेलमेट पहने दिखे। एक परिवार में सभी लोग हेलमेट पहने दिखे। फोटो - उमेश शर्मा
- 50 हजार चालान हेलमेट नहीं लगाने वालों के
- 10 हजार चालान सीट बेल्ट न लगाने पर किए गए
- 05 हजार मोबाइल पर बात वक्त वाहन चलाने पर
- 85 हजार कुल चालान पिछले एक साल में हुए
अभी गजट नहीं आया है। चालान हो रहे हैं। नया गजट जारी होते ही वह साफ्टवेयर में अपलोड हो जाएगा। उसी दिन से नए नियम के तहत जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया जाएगा। - सुभाष गंगवार, एसपी ट्रैफिक
अब सवारियों पर भी यातायात नियमों का चाबुक
अब चालक ही नहीं, दोपहिया वाहन में पीछे बैठने वाले ने हेलमेट और चारपहिया में चालक के बगल में बैठने वाले ने सीट बेल्ट न लगाई तो भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। योगी सरकार ने सवारी के लिए भी सुरक्षा प्रावधान वर्ष की शुरुआत में ही आवश्यक किए थे। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की शिथिलता से आदेश कागजों में सिमटे रहे। अब संशोधित जुर्माना प्रावधान लागू होने पर परिवहन आयुक्त ने सभी आरटीओ को इसे लागू करने के आदेश भेजे हैं।
बुधवार को चलेगा विशेष अभियान
यातायात नियम उल्लंघन पर प्रतिदिन चेकिंग और कार्रवाई होगी। परिवहन आयुक्त ने प्रत्येक बुधवार को सवारियों के सुरक्षा प्रावधान की चेकिंग के विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
चालक के साथ ही सवारियों पर भी सख्ती से नियम लागू हो गया है। अब सवारियों को भी हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। - जेपी गुप्ता, एआरटीओ (प्रवर्तन), बरेली