बालिका की हत्या की आरोपित सौतेली मां की जमानत नामंजूर
दस साल की बेटी को मारकर घर में ही लाश छिपाने के आरोप में सेशन कोर्ट ने सौतेली मां की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Oct 2020 03:24 AM (IST)Updated: Sat, 24 Oct 2020 03:24 AM (IST)
बरेली, जेएनएन : दस साल की बेटी को मारकर घर में ही लाश छिपाने के आरोप में सेशन कोर्ट ने सौतेली मां की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इज्जतनगर में हुई वारदात में बच्ची के फुफेरे भाई ने 23 अगस्त 2019 को थाने पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस ने तीन दिन बाद जमीन में दफन लाश को निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया था। रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर तेरह घाव मिले थे। हाथ की हड्डी टूटी हुई थी। डाक्टरों के मुताबिक मृतकों को घाव धारदार हथियार और डंडे से दिए गए थे। डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि बच्ची की सौतेली मां रितु शर्मा निवासी आलोक नगर पर हत्या के आरोप हैं। उनकी जमानत अर्जी सेशन जज रेणु अग्रवाल ने खारिज कर दी है।
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