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कोरोना गाइड लाइन के अनुसार बरेली कोर्ट में होगा काम, तय किए न्यायिक अधिकारियों के कार्य दिवस

Bareilly Court News जनपद न्यायालय ने कोरोना प्रभाव के चलते न्यायिक अधिकारियों के कार्य दिवस तय कर दिए हैं। अदालतों में रोजाना 50 प्रतिशत न्यायिक अधिकारी ही कार्य करेंगे। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए जिला जज रेणु अग्रवाल ने यह निर्णय लिया है।

By Ravi MishraEdited By: Published: Tue, 18 Jan 2022 12:02 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jan 2022 12:02 PM (IST)
कोरोना गाइड लाइन के अनुसार बरेली कोर्ट में होगा काम, तय किए न्यायिक अधिकारियों के कार्य दिवस
कोरोना गाइड लाइन के अनुसार बरेली कोर्ट में होगा काम, तय किए न्यायिक अधिकारियों के कार्य दिवस

बरेली, जेएनएन। Bareilly Court News : जनपद न्यायालय ने कोरोना प्रभाव के चलते न्यायिक अधिकारियों के कार्य दिवस तय कर दिए हैं। अदालतों में रोजाना 50 प्रतिशत न्यायिक अधिकारी ही कार्य करेंगे। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए जिला जज रेणु अग्रवाल ने यह निर्णय लिया है। मंगलवार को अपर सेशन जज सत्यदेव गुप्ता, अंगद प्रसाद, अब्दुल कैयूम, सुरेश कुमार गुप्ता,प्रण विजय सिंह, अमित सिंह, स्पेशल जज अनिल कुमार सेठ, शिव कुमार, बृजेश कुमार यादव, हरि प्रकाश गुप्ता, पीयूष सिद्धार्थ, विष्णु देव सिंह, मृदांशु कुमार, आशुतोष, सुश्री अक्षिता, हेमेंद्र सिंह, हरिहर प्रसाद, स्पेशल जेएम प्रमोद सक्सेना आदि न्यायिक अधिकारी कार्य करेंगे।

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दहेज हत्या में सास की जमानत खारिज

दहेज के लालच में विवाहिता की हत्या के आरोप में सेशन कोर्ट ने सोमवार को मृतका की सास की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। वारदात थाना सिरौली के जगन्नाथपुर की है। सईद अहमद की बेटी की इशरती की शादी मुशाहिद के साथ वर्ष 2019 में हुई थी। आरोप है कि ससुरालीजन दहेज में मोटरसाइकिल व नगदी के लिए विवाहिता को परेशान करते थे। बीते 10 मई 2021 को सूचना मिली की विवाहिता को उसके ससुरालीजन ने जहर देकर मार डाला है। डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक ने जमानत अर्जी का विरोध किया। सेशन जज रेणु अग्रवाल ने आरोपित आमना की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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