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आचार संहिता उल्लंघन में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णाराज को स्टे से मिली राहत Shahjahanpur News

पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णाराज को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।

By Ravi MishraEdited By: Published: Tue, 03 Mar 2020 09:48 AM (IST)Updated: Tue, 03 Mar 2020 05:54 PM (IST)
आचार संहिता उल्लंघन में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णाराज को स्टे से मिली राहत Shahjahanpur News
आचार संहिता उल्लंघन में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णाराज को स्टे से मिली राहत Shahjahanpur News

 शाहजहांपुर, जेएनएन : पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णाराज को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान बिना अनुमति प्रचार करने के मुकदमे में आरोप तय होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकारते हुए कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी करते हुए 17 अप्रैल सुनवाई की तिथि तय कर दी है।

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इस आदेश की प्रति सोमवार को विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए एडीजे तृतीय किरनपाल सिंह की कोर्ट में उनके अधिवक्ता नीरज पाठक ने पेश की। कृष्णाराज के खिलाफ विवेचक ने धारा 171 एच व 188 के तहत आरोप कोर्ट दाखिल किए थे। अधिवक्ता नीरज पाठक ने गत पेशी पर संबंधित धाराओं से कृष्णाराज का उन्मोचित (बरी) करने का प्रार्थना पत्र दिया था।

जिसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए धारा 171एच में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री को उन्मोचित कर दिया गया था। धारा 188 में आरोप तय किए गए थे। इसके विरुद्ध कृष्णाराज हाईकोर्ट चली गई। उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद एडीजे ने मामले में अग्रिम आदेश तक कार्रवाई स्थगित करते हुए 20 अप्रैल की तिथि नियत कर दी है।  


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