बरेली में तीन तलाक का पहला मामला, शौहर के खिलाफ तहरीर Bareilly News
शीशगढ़ निवासी अकसीर और मुस्तजाब एक ही मुहल्ले में रहते हैं। पांच साल पहले इनका निकाह हुआ था। पिछले ढाई साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा है।
बरेली, जेएनएन : मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून के अंतर्गत अकसीर ने शौहर (पति) मुस्तजाब के खिलाफ तीन तलाक का मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। अकसीर का आरोप है कि चार अगस्त को दोपहर करीब दो बजे शौहर मुस्तजाब ने उन्हें सड़क पर एक बार में तीन तलाक दिया है।
शीशगढ़ निवासी अकसीर और मुस्तजाब एक ही मुहल्ले में रहते हैं। पांच साल पहले इनका निकाह हुआ था। पिछले ढाई साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा है। अकसीर अपने मायके में रहती है। इनका एक बेटा भी है। अकसीर का आरोप है कि दहेज के लिए उनका उत्पीडऩ किया गया। बाद में घर से निकाल दिया गया। इसी साल 28 अप्रैल को भी मुस्तजाब ने मारपीट की थी। इस प्रकरण में पुलिस ने आज तक चार्जशीट नहीं लगाई। पुलिस की अनदेखी से शौहर के हौसले बुलंद होते गए। चार अगस्त को जब वह अपने बेटे के साथ घर आ रही थीं, तो मुस्तजाब ने बेटा छीनने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने तलाक, तलाक और तलाक कह दिया। अकसीर के पिता बाबू का आरोप है कि मुस्तजाब दूसरा निकाह भी कर चुके हैं।
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कानून के बाद पहला प्रकरण
एक बार में तीन तलाक पर हाल में ही कानून बना है। जिसका समाज के एक वर्ग ने कड़ा विरोध भी किया। इसमें तलाक देने वाले शौहर को तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून के वजूद में आने के बाद जिले में अकसीर को तीन तलाक देने का यह पहला प्रकरण है।
अभी मेरे पास तहरीर नहीं पहुंची है। थाने के कार्यालय में मालूम कराता हूं, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। - सुरेंद्र सिंह पचौरी, थाना प्रभारी, शीशगढ़
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