फरहत ने जीती कानूनी लड़ाई, अदालत ने मांगी खाते की डिटेल Bareilly News
अब उनके बैंक खाते में हर माह 13 हजार रुपये पहुंच जाएंगे। अदालत ने फरहत नकवी को अपने बैंक खाते की डिटेल कोर्ट में दाखिल करने को कहा है।
जेएनएन, बरेली : परिवार न्यायालय ने फरहत का गुजारा भत्ता आठ हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर दिए जाने के आदेश दिए हैं। फरहत को अब अदालत का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। अब उनके बैंक खाते में हर माह 13 हजार रुपये पहुंच जाएंगे। अदालत ने फरहत नकवी को अपने बैंक खाते की डिटेल कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी के हक में अदालत ने वर्ष 2012 में गुजारा खर्च दिलाए जाने का आदेश उनके पूर्व पति रेहान हैदर को दिए थे।
अदालत ने आदेश दिया था कि फरहत नकवी को तीन हजार रुपये व उनकी बेटी राजिया को दो हजार रुपये बालिग होने तक रेहान हैदर को अदा करने होंगे। वर्ष 2015 में फरहत नकवी ने अदालत में गुहार लगाई कि उनका गुजारा 5000 रुपये महीने में नहीं हो पा रहा है।
उनकी बेटी अंग्रेजी स्कूल में तालीम पा रही है। मकान का किराया भी काफी ज्यादा है। लिहाजा उन्हें ज्यादा रकम दिलाई जाए। दूसरी तरफ रेहान हैदर ने पांच हजार रुपये से छुटकारा पाने की गुहार लगाई थी। रेहान का कहना था कि फरहत अच्छी खासी रकम ट्यूशन से कमा लेती हैं।
एनजीओ से भी अच्छी खासी आमदनी होती है। जबकि रेहान हैदर एक गैराज में काम करते हैं। अदालत ने इस मामले में फरहत नकवी के हक में फैसला सुनाया है। अब रेहान हैदर अर्जी की तारीख से 13 हजार रुपए प्रति माह की दर से फरहत नकवी को भुगतान करेंगे।