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Human Trafficking : कश्मीर ले जाकर बच्चों को बेचने वाली महिला को कोर्ट ने दी ये सजा Pilibhit News

ज्यादा मजदूरी दिलाने के नाम पर बच्चों को कश्मीर में बंधुआ मजदूर के रूप में बेचने की आरोपित महिला को अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने दोषी पाते हुए 14 साल की सजा सुनाई।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Fri, 20 Dec 2019 11:46 AM (IST)Updated: Fri, 20 Dec 2019 05:05 PM (IST)
Human Trafficking : कश्मीर ले जाकर बच्चों को बेचने वाली महिला को कोर्ट ने दी ये सजा Pilibhit News
Human Trafficking : कश्मीर ले जाकर बच्चों को बेचने वाली महिला को कोर्ट ने दी ये सजा Pilibhit News

जेएनएन, पीलीभीत : ज्यादा मजदूरी दिलाने के नाम पर बच्चों को कश्मीर में बंधुआ मजदूर के रूप में बेचने की आरोपित महिला को अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने गुरुवार को दोषी पाते हुए 14 साल की सजा से दंडित किया है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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बीसलपुर थाना क्षेत्र के गांव अखौली के ग्रामीण साधूराम, रामबहादुर, नत्थूलाल, बृजेश कुमार ने 4 सितंबर 2016 व 9 सितंबर 2016 को संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि सर्वेश कुमार, रचित कुमार, जयप्रकाश, देव प्रकाश, रामपाल, अमित कुमार नन्हू, रवि, सोनू, महेश कुमार विश्राम आदि बच्चों को बीसलपुर की महिला रूबी व सोनू आदि लोग गांव से ले गए थे।

आरोपित महिला ने बच्चों से कहा था कि तुम लोग यहां मजदूरी करते हो। इसके एवज में मजदूरी बहुत कम मिलती है। साथियों के साथ बच्चों को बहलाकर सेब तुड़वाने के बहाने जम्मू-कश्मीर के जिला श्रीनगर ले गई। आठ सौ रुपये प्रतिदिन देने को कहा था। आठ दिन काम करने के बाद सभी के खाते में पांच-पांच हजार रुपये डलवाने का भी लालच दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

आरोपित रूबी ने साथियों के साथ मिलकर बच्चों को एक ईंट-भट्ठे पर बेच दिया। उनके मोबाइल फोन छीन लिए और बंधक बना लिया था। मामले में थाना बीसलपुर में रूबी, नवी शेर व सोनू आदि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना में थाना पुलिस ने रुबी को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुश कुमार वर्मा ने कई गवाह न्यायालय में पेश किए। वहीं, आरोपित ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद रूबी को दंडित किया।  


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