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11 साल के बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म, अब 20 साल काटने होंगे जेल में

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करते रंगे हाथ पकड़े गए मुजरिम नागनाथ को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। बिहार की रहने वाली पीड़िता नाराज होकर ट्रेन से बरेली जंक्शन आ गई थी

By Sant ShuklaEdited By: Published: Tue, 08 Dec 2020 05:23 PM (IST)Updated: Tue, 08 Dec 2020 05:41 PM (IST)
11 साल के बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म, अब 20 साल काटने होंगे जेल में
बिहार की रहने वाली पीड़िता नाराज होकर ट्रेन में बैठ कर बरेली जंक्शन आ गई थी।

 बरेली, जेएनएन।  स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करते रंगे हाथ पकड़े गए मुजरिम नागनाथ को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है।  बिहार की रहने वाली पीड़िता नाराज होकर ट्रेन में बैठ कर बरेली जंक्शन आ गई थी। मामला पांच अगस्त 2018  है। वाशिंग लाइन पर कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे। तभी उन्हें बरेली सीतापुर रेवाड़ी ट्रेन के कोच से किसी बच्ची के चीखने की आवाज आई। वाशिंग लाइन पर कार्यरत सुपरवाइजर ने जब मौके पर देखा तो आरोपित बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। इस पर सुपरवाइजर ने शोर मचाकर अपने दूसरे साथियों को मौके पर बुलाया। शोर पर अन्य रेलवे कर्मचारी भी मौके पर आ गए और दोषी को रंगे हाथ पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। जीआरपी ने मामला दर्ज करके आरोपित को जेल भेज दिया। तब से वह जेल में बंद है। स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट-तृतीय अनिल कुमार सेठ ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ 35 हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को दी जाएगी।  इसके साथ अदालत ने शासन से अतिरिक्त सहायता दिलाने को आदेश की एक-एक प्रति जिलाधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को भेजी है। सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर ने मामले में छह गवाह पेश किए। पीड़िता ने कोर्ट में कहा कि मंदिर का पता पूछने पर आरोपित उसे मंदिर ले जाने के बहाने ट्रेन की बोगी में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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