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कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने पर इंस्पेक्टर को नोटिस जारी, दुष्कर्म मामले में नहीं दे रहे गवाही

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इंस्पेक्टर को गवाही के लिए कोर्ट में पेश करने में लापरवाही बरतने पर कड़ा पत्र लिखा है। यह पत्र स्पेशल जज अरविंद कुमार शुक्ला ने एसएसपी बरेली के माध्यम से मेरठ के पुलिस कप्तान को भेजा है।

By Sant ShuklaEdited By: Published: Thu, 03 Dec 2020 10:46 AM (IST)Updated: Thu, 03 Dec 2020 10:46 AM (IST)
कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने पर इंस्पेक्टर को नोटिस जारी, दुष्कर्म मामले में नहीं दे रहे गवाही
वर्ष 2017 में बारादरी थाना क्षेत्र में लूट व सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी

 बरेली, जेएनएन।  फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इंस्पेक्टर को गवाही के लिए कोर्ट में पेश करने में लापरवाही बरतने पर कड़ा पत्र लिखा है। यह पत्र स्पेशल जज अरविंद कुमार शुक्ला ने एसएसपी बरेली के माध्यम से मेरठ के पुलिस कप्तान को भेजा है।

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वर्ष 2017 में बारादरी थाना क्षेत्र में लूट व सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी। जिसमें आरोपित श्याम सुंदर उर्फ जीतू जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने बीते वर्ष इस मामले को प्राथमिकता से निस्तारित करने का आदेश दिया था। इस  मुकदमे में तत्कालीन इंस्पेक्टर की गवाही होनी है लेकिन गवाही न देने की वजह से मुकदमा लटका पड़ा है। बारादरी के तत्कालीन इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह यादव इस मामले में गवाह हैं। उपेंद्र यादव की वर्तमान में थाना रोहटा जिला मेरठ में तैनाती है। स्पेशल कोर्ट ने पूर्व में इंस्पेक्टर को कई बार समन भेजे। इसके बावजूद वह गवाही के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुए। गवाही देने में लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने बीते फरवरी माह में एसएसपी मेरठ को इंस्पेक्टर का वेतन रोकने के आदेश दिए थे। मेरठ पुलिस ने उक्त आदेश के अनुपालन की आख्या भी कोर्ट को वापस नहीं भेजी।  इस पर स्पेशल कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी आपत्ति जाहिर की है। अदालत ने इंस्पेक्टर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एसएसपी बरेली के जरिए मेरठ एसएसपी को पत्र भेजा है। 


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