लोकसभा चुनाव 2019: रात में मतदाताओं से फोन कॉल, एसएमएस या वाट्सएप संदेश के जरिये नहीं मांग सकेंगे वोट
लोकसभा चुनाव में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मतदाताओं से फोन कॉल एसएमएस फेसबुक या वाट्सएप संदेश के जरिये वोट मांगने पर पाबंदी लगा दी गई है।
चुनाव डेस्क, बरेली : आचार संहिता की बंदिश के चलते उम्मीदवार इस बार रात में सोशल मीडिया पर भी प्रचार नहीं कर सकते। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मतदाताओं से फोन कॉल, एसएमएस, फेसबुक या वाट्सएप संदेश के जरिये वोट मांगने पर पाबंदी लगा दी गई है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए यह प्रतिबंध लागू किया है। बता दें कि आचार संहिता के दौरान रात में चुनाव प्रचार निषिद्ध होता है।
पिछले चुनावों में रात में फोन कॉल, एसएमएस से करते थे वोट अपील
पिछले चुनावों में यह व्यवस्था थी कि उम्मीदवार आचार संहिता लागू होने के बाद दिन में संवाद एवं संचार के सभी माध्यमों से प्रचार अभियान चला सकते थे। जबकि रात को प्रचार थमने की अवधि में लाउडस्पीकर या सभाएं आयोजित कर प्रचार नहीं कर सकते थे। हालांकि इस अवधि में उम्मीदवार घर-घर जाकर या फोन कॉल एवं एसएमएस आदि को प्रचार का माध्यम बना लेते थे लेकिन अबकी बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार यह सब भी नहीं कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने रात में 10 बजे से लेकर सुबह आठ बजे तक सोशल मीडिया पर भी प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि के दौरान प्रत्याशी फेसबुक, वाट्सएप या अन्य सोशल प्लेटफार्म पर लोगों से वोट करने की अपील नहीं कर सकते। रात में सोशल मीडिया के जरिये प्रचार पर इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। शिकायत होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।
निजता का सम्मान मुख्य वजह
चुनाव आयोग ने यह प्रतिबंध लगाने केपीछे नागरिकों की निजता का सम्मान करने और सामान्य जनजीवन में अशांति या व्यवधान रोकने को मुख्य वजह बताया है। आयोग ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश में इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।