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साढ़े चौदह लाख रुपये लेकर व्यापारी फरार, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

साढ़े चौदह लाख रुपये उधार लेकर फरार चल रहे व्यापारी द्वारा दिए गए चेक बाउंस मामले में अदालत ने व्यापारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने किला पुलिस को व्यापारी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।

By Sant ShuklaEdited By: Published: Sun, 17 Jan 2021 03:30 PM (IST)Updated: Sun, 17 Jan 2021 03:30 PM (IST)
साढ़े चौदह लाख रुपये लेकर व्यापारी फरार, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
कोर्ट ने किला पुलिस को व्यापारी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।

बरेली, जेएनएन।  साढ़े चौदह लाख रुपये उधार लेकर फरार चल रहे व्यापारी द्वारा दिए गए चेक बाउंस मामले में अदालत ने व्यापारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने किला पुलिस को व्यापारी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि दी है। प्रेमनगर के जनकपुरी निवासी राजीव कुमार ने बताया कि किला के बजरिया मोती लाल साहूकारा निवासी अनुपम वैश्य से उनकी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के घर आते-जाते भी थे। अनुपम कपड़ा कारोबारी है और नारायण ट्रेडर्स के नाम से उसकी कटरा मानराय में दुकान है। अनुपम ने 6 फरवरी 2018 को उनसे व्यापार के लिए 14.50 लाख रुपये मांगे। दोस्ती के चलते उन्होंने अनुपम को व्यापार के लिए रुपये दिए। बदले में अनुपम ने जल्द रकम लौटाने की बात कही। इस दौरान उसने बदले में चेक भी दिया। आरोप है कि समय पूरा हो जाने के बाद भी आरोपित ने रकम नहीं लौटाई। जब उन्होंने चेक लगाया तो वह भी बाउंस हो गए। इसके बाद जब वह पैसे के लिए कहते तो वह टालमटोल करता। बाद में पैसे लेकर वह फरार हो गया। पिछले एक साल से आरोपित रकम लेकर फरार है। इस दौरान जब उन्होंने उसके घर वालों से शिकायत की तो वह उन्हें धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने मामले का वाद कोर्ट में दायर किया तो कोर्ट में आरोपित बीते काफी समय से तलबी आदेश के बावजूद पेश नहीं हो रहा था।पीठासीन अधिकारी हरिहर प्रसाद यादव ने किला पुलिस को बजरिया मोतीलाल,साहूकारा निवासी आरोपित को गिरफ्तार करने के उपरांत कोर्ट में पेश किए जाने के आदेश जारी किए हैं।

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