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दुष्कर्म में सगे भाइयों को दस साल की कैद

विधवा महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के जुर्म में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को दो सगे भाइयों को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। घटना वर्ष 2015 की है। हाफिजगंज के रिठौरा कस्बे में वारदात को अंजाम दिया गया।

By Sant ShuklaEdited By: Published: Sun, 17 Jan 2021 02:57 PM (IST)Updated: Sun, 17 Jan 2021 02:57 PM (IST)
दुष्कर्म में सगे भाइयों को दस साल की कैद
जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी।

 बरेली, जेएनएन।  विधवा महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के जुर्म में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को दो सगे भाइयों को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। घटना वर्ष 2015 की है। हाफिजगंज के रिठौरा कस्बे में वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने रिपोर्ट लिखाई कि उसके पति की तीन वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। उसके तीन छोटे बच्चे हैं। पड़ोसी रिजवान घर में आने-जाने लगा। उसने भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी कर लेगा। इसी झांसे में उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। कहता कि उसकी बहन की शादी होने वाली है, उसकी शादी हाेते ही निकाह कर लेगा। पीड़िता जब शिकायत लेकर रिजवान के घर गई तो रिजवान का भाई इमरान घर में मिला। पीड़िता को अकेला पाकर इमरान ने कमरा बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। मुख्य आरोपित रिजवान ने पीड़िता से दो लाख रुपये भी जमीन खरीदने को ले लिए और वापस नहीं किए। इस मामले में सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने छह गवाह पेश किए। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अरविंद कुमार शुक्ला ने दोनों भाइयों को दस साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी।

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फर्जीवाड़े में पति की जमानत खारिज

बरेली : पत्नी को मृत दिखाकर उसके नाम का मकान बेचने के आरोप में प्रभारी सेशन जज ने शनिवार को आरोपित पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वर्ष 2018 में लालन देवी ने कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई थी। पीड़ित का पति शिवकुमार वादिनी को दिव्यांग होने का ताना देता था। ताने से तंग आकर पीड़िता के पिता ने 50 वर्ग गज का मकान उसके नाम खरीद दिया। तब भी शिवकुमार की प्रताड़ना कम नहीं हुई। पति पीड़िता पर मकान बेचने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता अपने छोटे बच्चे को लेकर अपने मायके चली आई। इस बीच शिवकुमार ने अपनी पत्नी पीड़िता को मृत दिखाकर उसका वारिसान प्रमाण पत्र बनवा लिया। इसके बाद मकान को बेच दिया। डीजीसी क्राइम सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि आरोपित शिवकुमार निवासी अहलादपुर की जमानत अर्जी प्रभारी सेशन जज सुनील कुमार वर्मा ने खारिज कर दी।

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