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भाजपा विधायक की बेटी शादी प्रकरण : सलाखों तक ले गया शिखर छूने का अरमान Bareilly News

जितनी जल्दी खास बने उतने ही कम समय में दूर हो गए। इतने कि जेल कि सलाखों तक पहुंच गए।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Tue, 16 Jul 2019 11:14 AM (IST)Updated: Tue, 16 Jul 2019 10:54 PM (IST)
भाजपा विधायक की बेटी शादी प्रकरण : सलाखों तक ले गया शिखर छूने का अरमान Bareilly News
भाजपा विधायक की बेटी शादी प्रकरण : सलाखों तक ले गया शिखर छूने का अरमान Bareilly News

बरेली, जेएनएन : बिचपुरी से क्षेत्र पंचायत सदस्य अरमान सिंह गौरव को राजनीति में शिखर पर पहुंचने की महत्वाकांक्षा बिथरी चैनपुर विधायक के करीब ले आई। जितनी जल्दी खास बने, उतने ही कम समय में दूर हो गए। इतने कि जेल कि सलाखों तक पहुंच गए।

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कभी इन्हीं अरमान सिंह को बिथरी ब्लॉक का गौरव बनाने के लिए विधायक पप्पू भरतौल ने ऐढ़ी-चोटी का जोर लगा दिया था। वह प्रमुख देवेंद्र सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कराने में कामयाब तो हो गए लेकिन प्रमुख बनते-बनते रह गए। कुछ वोट कम पडऩे से राजनीति में जल्द ऊपर पहुंचाने का अरमान पूरा नहीं हुआ।

हार के बावजूद वह विधायक के और करीब आ गए। इतने कि अफसरों की निगाह में भी चढ़ गए। दफ्तरों से लेकर थानों तक उनकी बात को तरजीह दी जाने लगी थी। एक दो मौके तो ऐसे आए कि वह अफसरों पर बिगड़ गए। जब कभी उन पर कार्रवाई की रूपरेखा बनी विधायक ढाल बन गए।

बेटी साक्षी का प्रेमविवाह होने के बाद विधायक सबसे ज्यादा इन्हीं अरमान सिंह से खफा बताए जा रहे हैैं, इसलिए क्योंकि जिस अजितेश के साथ साक्षी ने विवाह रचाया वह अरमान का खास है। हालांकि पुलिस ने अरमान की गिरफ्तारी मुहर्रम में बवाल को लेकर पहले से दर्ज मुकदमे में की है लेकिन राजनीतिक गलियारों में नये प्रकरण को भी इससे जोड़ा जा रहा।

क्या कहा था अरमान ने

रविवार को अरमान ने भले ही जेल जाते वक्त यह कहा था कि उन्होंने अपना पूरा समय विधायक को मजबूत बनाने में लगा दिया, उनके साथ गलत हुआ है। खैर अब जो भी हो, अरमान के लिए राजनीतिक पारी को अब तेजी से आगे बढ़ाना आसान नहीं है।  

गौरव अरमान की जमानत अर्जी खारिज

गौरव अरमान की जमानत अर्जी एसीजेएम आठ यशवंत कुमार सरोज ने खारिज कर दी है। गौरव के खिलाफ थाना कैंट थाना के साथ बिथरी चैनपुर में अलग-अलग मुकदमे दर्ज थे। दो दिन पहले गौरव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सोमवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई तो अदालत ने दोनों मामलों की अर्जी खारिज कर दी।


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