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Bareilly News: बरेली में उपभाेक्ता आयाेग ने खारिज किया बिजली विभाग का बिल, ग्राहक को मिलेगा मुकदमे का खर्च

Electricity Bill News बिजली विभाग ने उपभोक्ता पर मीटर से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर 74 हजार रुपये का बिल भेज दिया। उपभोक्ता आयोग ने बिजली विभाग का बिल फर्जी पाते हुए उसे निरस्त कर दिया है।

By Ravi MishraEdited By: Published: Wed, 06 Jul 2022 12:00 PM (IST)Updated: Wed, 06 Jul 2022 12:00 PM (IST)
Bareilly News: बरेली में उपभाेक्ता आयाेग ने खारिज किया बिजली विभाग का बिल, ग्राहक को मिलेगा मुकदमे का खर्च
Bareilly News: बरेली में उपभाेक्ता आयाेग ने खारिज किया बिजली विभाग का बिल, ग्राहक को मिलेगा मुकदमे का खर्च

बरेली, जागरण संवाददाता। Electricity Bill News : बिजली विभाग ने उपभोक्ता पर मीटर से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर 74 हजार रुपये का बिल भेज दिया। उपभोक्ता आयोग ने बिजली विभाग का बिल फर्जी पाते हुए उसे निरस्त कर दिया है। आयोग ने पीड़ित उपभोक्ता को बिजली विभाग से मुकदमा खर्च भी दिलाने का आदेश दिया है।

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लेबर कालोनी सीबीगंज निवासी नितिन सक्सेना का दो किलो वाट का बिजली कनेक्शन था। वह लगातार बिल अदा करते आ रहे थे। वादी ने नवंबर 2019 में केबिल ढीला होने की सूचना विभाग को दी। बिजली विभाग ने दिसंबर माह में पुराना मीटर हटाकर नया लगा दिया। 15 सितंबर 2020 को बिजली विभाग ने 73 हजार 852 रुपये का बिल जारी कर दिया।

विभाग ने आरोप लगाया कि पुराने मीटर की लैब टेस्टिंग पावर हाउस में की गई जिसमें पुराने मीटर में छेद पाया गया। पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग में गुहार लगाई। आयोग ने दावा सुनवाई से पूर्व वादी को 40 हजार रुपये अदा करने की शर्त रखी। मामला ट्रायल के दौरान बिजली विभाग मीटर से छेड़छाड़ साबित नहीं कर सका।

उपरोक्त आयोग-प्रथम के अध्यक्ष घनश्याम पाठक व सदस्या मुक्ता गुप्ता ने बिजली विभाग द्वारा जारी बिल निरस्त कर दिया। पीड़ित पक्ष को तीन हजार रुपये मुकदमा खर्च भी मिलेगा। आयोग ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि बिजली विभाग नए मीटर के आधार पर बिजली बिल जारी करे।

पीड़ित के अधिवक्ता मोहम्मद खालिद जीलानी ने बताया कि आयोग ने ग्राहक की जमा राशि नए बिल में समायोजित करने का आदेश दिया है। यह आदेश अधिशासी अभियंता नगरीय खंड-द्वितीय रामपुर बाग के विरुद्ध दिया गया है।


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