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Bareilly Court News : पंखिया गिरोह के दो आरोपितों को दस साल की कैद, घर में लूटपाट कर की थी हत्या

Bareilly Court News घर के अंदर लूटपाट के दौरान गोली मारकर मौत के घाट उतारने के जुर्म में अदालत ने दोषियों को शनिवार को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात 28 सितंबर 2006 की आधी रात की है।

By Ravi MishraEdited By: Published: Sun, 19 Sep 2021 12:33 PM (IST)Updated: Sun, 19 Sep 2021 12:33 PM (IST)
Bareilly Court News : पंखिया गिरोह के दो आरोपितों को दस साल की कैद, घर में लूटपाट कर की थी हत्या
Bareilly Court News : पंखिया गिरोह के दो आरोपितों को दस साल की कैद

बरेली, जेएनएन। Bareilly Court News: घर के अंदर लूटपाट के दौरान गोली मारकर मौत के घाट उतारने के जुर्म में अदालत ने दोषियों को शनिवार को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात 28 सितंबर 2006 की आधी रात की है। जयंती प्रसाद ने मामले की रिपोर्ट थाना सुभाषनगर में दर्ज कराई थी। वादी के मकान की दीवार कूदकर कुछ बदमाश घर में घुस आए। मारपीट कर जेवर व नगदी की लूटपाट करने के दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जिससे वादी के पुत्र नेत्रपाल की मौत हो गई। पुलिस ने मिलक रौंधी निवासी शकील व इश्हाक, मदनापुर जिला शाहजहांपुर निवासी कदमा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इश्हाक की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। सरकारी वकील महेश यादव ने कोर्ट में 14 गवाह पेश किए। अपर सेशन जज-9 अमित सिंह ने शकील व कदमा को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों से 20 हजार रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा।

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नाबालिग से दुष्कर्म में 22 साल की कैद

स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोषी को 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात थाना शेरगढ़ क्षेत्र की है। 26 मई सन् 2019 की आधी रात की है। मोहल्ले का ही महावीर वादी के घर में घुस आया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। वादी का परिवार वारदात के समय घर में मौजूद नहीं था। आरोपित जबरन किशोरी को धमकाकर दूसरे कमरे में ले गया। सरकारी वकील दिगंबर पटेल ने अदालत में सात गवाह पेश किए। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट- प्रथम सुरेश कुमार गुप्ता ने 30 वर्षीय महावीर को 22 साल के कठोर कारावास की सजा व 35 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। दोषी बीते दो साल से जेल में है।

नगर आयुक्त सहित चार के खिलाफ एफआइआर की अर्जी

धोखाधड़ी करके नगर निगम में फर्जी नियुक्ति दिलाने के आरोप में नगर आयुक्त सहित चार के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी गई है। सीजेएम अतुल चौधरी ने शहर कोतवाल से आठ अक्टूबर को रिपोर्ट तलब की है। माधोबाड़ी की हरिजन कॉलोनी निवासी ज्योति ने कोर्ट में अर्जी दी कि उसकी मां नगर निगम में सफाईकर्मी थीं। उनकी जुलाई 2020 में मौत हो गई। उसके भाई शिवकुमार ने परिवार सदस्यता रजिस्टर से पीड़िता का नाम गायब कराकर मृतक आश्रित के रूप में नौकरी पा ली। पीड़िता की शिकायत पर एसडीएम सदर ने सदस्यता प्रमाण पत्र निरस्त कर उसके उपयोग पर भी रोक लगाई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इस मामले में नगर आयुक्त सहित दो नगर निगमकर्मी हरिओम व सत्य प्रकाश की सांठगांठ भी है। पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करने की कोर्ट से मांग की है। अदालत ने सुनवाई की आठ अक्टूबर तारीख नियत की है।

गांव से भगाने की धमकी पर महिला ने लगाई कोर्ट से गुहार

दबंगों ने महिला के परिवार को एक माह के अंदर गांव से भगाने की धमकी दी तो पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने 20 दिन के अंदर एसओ भोजीपुरा पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। मामला थाना भोजीपुरा के गांव भूड़ा से जुड़ा है। जैतून का परिवार कई वर्ष पहले गांव में आकर बस गया। बीते जुलाई माह में उसने शराफत व निसार की एक बीघा जमीन खरीद ली। इस बात का विक्रेता के चाचा नन्हें ने बुरा माना। बीते 13 सितंबर को नन्हें अपने भतीजे निसार, शराफत व दो अन्य के साथ लाठी-डंडे लेकर पीड़िता के घर में घुस आया।

पीड़िता को जमीन पर गिराकर बुरी तरह मारा-पीटा और धमकी दी कि उसके परिवार ने अगर 30 दिन के अंदर गांव नहीं छोड़ा तो इसका अंजाम बुरा होगा। मारपीट से पीड़िता के लिवर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता ने बताया कि उसका इलाज चल रहा है। उसके परिवार को दबंगों से खतरा बना हुआ है। पीड़िता एसएसपी से भी फरियाद कर चुकी है। किंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में उसने अधिवक्ता नाहर खान के जरिए सीजेएम अतुल चौधरी की कोर्ट में अर्जी दायर की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को नियत की है।

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