कोर्ट से रिमांड मंजूर होने के बाद पुलिस को मिली स्मैक तस्कर मेहरबान की कस्टडी, आज उगलेगा राज
प्रभारी जज एनडीपीएस कोर्ट ने मेहरबान को सात घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। मीरगंज पुलिस ने मेहरबान को शनिवार सुबह आठ बजे जेल से निकाला और शाम तीन बजे वापस जेल में दाखिल करेगी।
बरेली, जेएनएन। मीरगंज के स्मैक तस्कर मेहरबान की पुलिस कस्टडी शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट ने मंजूर कर दी। आरोपित मेहरबान ने पुलिस गिरफ्तारी से बचकर बीते 18 जनवरी को स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। केस के विवेचक सतवीर सिंह ने आरोपित मेहरबान की अदालत से 24 घंटे की कस्टडी रिमांड मांगी थी। प्रभारी जज एनडीपीएस कोर्ट ने मेहरबान को सात घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। मीरगंज पुलिस ने मेहरबान को शनिवार सुबह आठ बजे जेल से निकाला और शाम तीन बजे वापस जेल में दाखिल करेगी।
बीते वर्ष 30 नवंबर को मीरगंज पुलिस ने कस्बे के ही जीशान, शारिक व अंसार को 68 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। विवेचक ने अपनी अर्जी में कहा कि मेहरबान ने जेल के अंदर पुलिस को दिए बयान में कहा है कि वह स्मैक तस्करी का काम करता है। सैंपल के रूप बतौर जीशान को उसने कुछ स्मैक बेचने के लिए दी थी। बाकी स्मैक उसने मीरगंज कस्बे के ही नजदीक रेलवे लाइन के किनारे छुपा दी है जिसे वह बरामद करा सकता है। स्पेशल कोर्ट ने मेहरबान का सात घंटे का पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर करके स्मैक बरामदगी का रास्ता साफ कर दिया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपितों ने पुलिस को बताया था कि वह मेहरबान से स्मैक खरीद कर कारोबार करते हैं। इसी आधार पर पुलिस ने मेहरबान को आरोपित बनाया था। इस केस में जीशान, नौसना गांव का प्रधान अकील अहमद, इरफान व ड्रग माफिया नन्हें लंगड़ा का रिश्तेदार अफजल भी आरोपित हैं।