भाई की हत्या करने वाले को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, बरेली : सगे छोटे भाई, उसकी पत्नी और बच्चों पर तेजाब डालकर भाई की हत्या के जुम
जागरण संवाददाता, बरेली : सगे छोटे भाई, उसकी पत्नी और बच्चों पर तेजाब डालकर भाई की हत्या के जुर्म में दोषी को उम्रकैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश दशम की कोर्ट ने सुनाया है।
बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम डंडिया नवाजल निवासी नरेश कुमार का पड़ोस में ही रहने वाले बड़े भाई उमेश से जमीन का विवाद चल रहा था। 23 जुलाई 2003 को नरेश पत्नी रामबेटी, बेटे शिवम (10), विक्की (7) व दीक्षा (3) के साथ घर के आंगन में सो रहा था, उसी समय उन पर हमला हुआ था। कोर्ट में दिये बयान में रामबेटी ने बताया कि रात करीब दस बजे उनके ऊपर कुछ ज्वलनशील तरल पदार्थ पड़ा था। आंख खुली तो देखा कि पड़ोस में ही पति नरेश और बेटे शिवम चिल्ला रहे थे। छत पर जेठ उमेश, भतीजा ज्ञानप्रकाश उर्फ सोनू व युधिष्ठिर हाथ में बाल्टी लिये थे। कह रहे थे कि तेजाब ठीक से डालकर सभी को जलाकर मार दो। गंभीर रूप से झुलसे नरेश की 27 जुलाई को उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जिसके बाद स्थानीय थाने में गैर इरादतन हत्या में धाराएं तरमीम हुई थीं। अभियोजन की ओर से ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव ने 12 गवाहों को पेश किया। अभिलेखों और गवाहों के मद्देनजर सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश श्रीकृष्ण ने एसिड अटैक के अपराध में उमेश को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई।