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झूठी कहानी गढ़ना पड़ा महंगा, आरोपित बरी

सीबीगंज के दुराचार के एक मामले में पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Sep 2018 11:00 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 02:24 AM (IST)
झूठी कहानी गढ़ना पड़ा महंगा, आरोपित बरी
झूठी कहानी गढ़ना पड़ा महंगा, आरोपित बरी

जागरण संवाददाता, बरेली: सीबीगंज के दुराचार के एक मामले में पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित सिंह ने आरोपित को बरी करके पीड़िता के खिलाफ झूठे साक्ष्य गढ़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।

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बीते वर्ष जुलाई में पीड़िता ने एसएसपी को तहरीर दी थी कि वह सुबह पांच बजे अपनी मां के साथ खेत पर शौच को गई थी। उस समय आरोपित नरेंद्र पुत्र निर्मल निवासी घुरा राघवपुर ने उसके साथ तमंचे के दम पर दुष्कर्म किया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपित नरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट लगा दी। सेशन ट्रायल के दौरान पीड़िता ने अपने बयानों में कहा कि उसने रिपोर्ट गांव वालों के कहने पर लिखाई थी। उसने पुलिस को भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसमें नरेंद्र को आरोपित बनाया हो। पुलिस ने बयान कैसे लिखा उसे नहीं पता। पीड़िता की मां ने भी आरोपित को पहचानने से इन्कार कर दिया। स्पेशल कोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि प्रत्येक व्यक्ति की मान मर्यादा है। ऐसे आरोप सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले होते हैं। अदालत ने कथित पीड़िता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश किए हैं।

टॉप कैरेट लूट में जमानत नामंजूर

जासं, बरेली: बारादरी क्षेत्र के चर्चित लूटकांड के आरोपित निर्मल सिंह निवासी पंजाब की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। चार जून को लुटेरों ने पीलीभीत रोड के पास टॉप कैरेट शोरूम में लूट की थी।

चोरी के मामले में तीन साल की सजा

बरेली: ताला तोड़कर जेवर व घरेलू सामान चोरी करने के जुर्म में सीजेएम अनिल कुमार सेठ ने दोषी सर्वेश सक्सेना को तीन साल तीन माह की सजा सुनाई है। 13 जून 2015 को सुधीर सक्सेना ने थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस तफ्तीश में सर्वेश, प्रेमपाल, सजावत, अंकित, राहुल, लालू, अकरम, जतिन व मिथलेश का नाम सामने आया। चोर सोने व चांदी के सिक्के, लैपटॉप, टीवी आदि ले गए थे। आरोपित सर्वेश पुत्र सुभाष निवासी टांडा छंगा थाना शीशगढ़ की पत्रावली अलग कर सुनवाई पूरी हुई।

दो सगे भाइयों की जमानत खारिज

बरेली: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुराचार आरोपित सगे भाइयों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

घटना नौ जनवरी 2017 की है। पीड़िता घर में अकेली थी। तभी आरोपित घर में घुस आए और दुराचार किया। पुलिस ने मामला झूठा पाकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। पीड़िता के पिता ने प्रोटेस्ट अर्जी दी। तब सिरौली पुलिस ने मुगलपुर निवासी रघुवीर व होते लाल के खिलाफ चार्जशीट लगा दी। स्पेशल जज अमित सिंह ने दोनों आरोपितों की जमानत नामंजूर कर दी।


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