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85 पोलिंग स्टेशन अतिसंवेदनशील, अतिरिक्त फोर्स रहेगा तैनात

जिले में चुनाव कराने के लिए 1910 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Mar 2019 12:34 AM (IST)Updated: Mon, 11 Mar 2019 12:34 AM (IST)
85 पोलिंग स्टेशन अतिसंवेदनशील, अतिरिक्त फोर्स रहेगा तैनात
85 पोलिंग स्टेशन अतिसंवेदनशील, अतिरिक्त फोर्स रहेगा तैनात

जेएनएन, बरेली: जिले में चुनाव कराने के लिए 1910 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जबकि 3427 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन पोलिंग स्टेशन में से 33 पोलिंग स्टेशन ऐसे है जो राजीतिक दृष्टि से संवेदनशील हैं। जबकि 64 पोलिंग स्टेशन ऐसे है जहां पर जातिवाद को लेकर तनाव की आशंका बनी रहती है। जबकि 85 पोलिंग स्टेशन अतिसंवेदनशील हैं। वहां चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो इसके लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेगी।

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आचार संहिता का उल्लघंन हुआ तो ये करेंगे कार्रवाई

बरेली: आचार संहिता का पालन हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से टीमें बना दी गई। जिला स्तर भी डीएम ने प्रभारी और अपर प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। कहीं पर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो इसके लिए प्रभारी और अपर प्रभारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। शिकायत मिलते ही वे कार्रवाई करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह की तरफ से इस बाबत टीमें बना दी गई हैं।

बनाए गए पोलिंग बूथ

बरेली जिले में इस बार 1910 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जिनमें 3427 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।

पोलिंग स्टेशन 1910

पोलिंग बूथ 3427

हैदराबाद से आई ईवीएम

चुनाव के लिए हैदराबाद से ईवीएम मंगाई गई हैं। इनमें से 5790 बैलेट यूनिट और 3880 कंट्रोल यूनिट शामिल हैं।

वर्जन

जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के मुताबिक चुनाव के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। आचार संहिता लगते ही जो आवश्यक कारवाई होगी। फिलहाल जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है।

महेंद्र कुमार सिंह, एडीएम

आचार संहिता लगते ही घोषणाओं पर रोक

बरेली: लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लग गई है। अब जनप्रतिनिधि किसी प्रकार की कोई भी लाभकारी घोषणा नहीं कर सकेंगे। चाहे वह सड़क निर्माण से संबंधी हो या फिर किसी अन्य निर्माण संबंधी कोई वायदा नहीं करेंगे। किसी प्रकार की परियोजना का शिलान्यास भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन लोकसेवकों को ऐसा करने की छूट रहेगी।

शासन या सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्तियों संग टेंडर प्रक्रिया पर भी रोक रहेगी। जन सभाओं में भी भाषणबाजी पर चुनाव आयोग की निगाह रहेगी। आयोग ने स्पष्ट निर्देशित किया है कि राजनैतिक दलों की आलोचना उनके कार्यक्रमों, नीतियों, रिकार्ड आदि को लेकर की जा सकती है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत पहलूओं की आलोचना नहीं की जाए, जिसका संबंध किसी दल के नेता कार्यकर्ता के जीवन से हो। भाषण से जनसामान्य की भावनाएं भी आहत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी दल एक दूसरे के जुलूस या जनसभा में बाधा उत्पन्न नहीं करें। इसके साथ ही जनसभा के स्थान और समय की सूचना स्थानीय प्राधिकारियों को समय से दें। इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग ने सैनिक संबंधी वीडियो आदि को लेकर अलग से दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह निर्देश जिला मुख्यालय आ चुके हैं। जल्द ही इसके बारे में सभी को सूचित किया जाएगा, जिससे सभी को इसके बारे में समय से जानकारी हो सके।


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