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बिना अनुमति डीजे बजाना पड़ा महंगा, मुकदमा

- आचार संहिता के ²ष्टिगत कार्रवाई डीजे मालिक पर मुकदमा संवादसूत्र बाराबंकी पुलिस अधीक्षक डॉ. सतीश कुमार के आदेश पर पूरे में जिले में लोकसभा निर्वाचन-2019 के ²ष्टिगत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार रात थाना मोहम्मदपुरखाला पुलिस ने एक मुडंन संस्कार में बिना अनुमति के तेज आवाज में बजाए जा रहे डीजे को जब्त कर आरोपित पर मुकदमा दर्ज किया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Mar 2019 11:23 PM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2019 11:23 PM (IST)
बिना अनुमति डीजे बजाना पड़ा महंगा, मुकदमा
बिना अनुमति डीजे बजाना पड़ा महंगा, मुकदमा

बाराबंकी : पुलिस अधीक्षक डॉ. सतीश कुमार के आदेश पर पूरे में जिले में लोकसभा निर्वाचन-2019 के ²ष्टिगत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार रात थाना मोहम्मदपुरखाला पुलिस ने एक मुंडन संस्कार में बिना अनुमति के तेज आवाज में बजाए जा रहे डीजे को जब्त कर आरोपित पर मुकदमा दर्ज किया है।

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थाना क्षेत्र के ग्राम भगवानी पुरवा मजरे भसुरिया से रविवार रात तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवाज सुनाई पड़ने पर स्वयं पुलिस ने संज्ञान लिया। उप निरीक्षक अरूण कुमार गांव पहुंचे तो रामू पुत्र हीरा यादव के यहां मुंडन संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था। जहां डीजे मानक से तेज आवाज में बज रहा था। डीजे मालिक से इसके उपयोग से संबंधित जब अनुमति पत्र मांगा गया तो वह पता चला कि अनुमति ली ही नहीं गई है। इसके बाद पुलिस ने डीजे के स्वामी सैय्यद अली पुत्र यासीन अली निवासी ग्राम मटेहना को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत हिरासत में लिया और सारे उपकरण सहित साउंड बाक्स जब्त किया गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।


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