प्रश्न पहर : हर गांव में गूंजेंगी शहनाइयां, लिए जा रहे आवेदन
वृद्धावस्था पेंशन साठ साल की उम्र के बाद मिलती है। राष्ट्रीय परिवारिक लाभ में घर मालिक की मृत्यु हो जाने के बाद 30 हजार रुपये आर्थिक सहायता मिलती है। सामूहिक विवाह योजना में 51 हजार रुपये में से 35 हजार नकद 10 हजार का सामान छह हजार रुपये भोजन आदि के लिए दिया जाता है।
बाराबंकी : वृद्धावस्था पेंशन साठ साल की उम्र के बाद मिलती है। राष्ट्रीय परिवारिक लाभ में घर मालिक की मृत्यु हो जाने के बाद 30 हजार रुपये आर्थिक सहायता मिलती है। सामूहिक विवाह योजना में 51 हजार रुपये में से 35 हजार नकद, 10 हजार का सामान, छह हजार रुपये भोजन आदि के लिए दिया जाता है। यह जानकारी बुधवार को दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित प्रश्न पहर में सवालों के जवाब में जिला समाज कल्याण अधिकारी एसपी सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि हर गांव से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गरीब की बेटियों की शादी के लिए आवेदन लेने का लक्ष्य है। लगभग जिले भर में 500 शादियां कराई जाएंगी, एक साथ इतनी शादियों को कराने का भव्य समारोह आयोजित होगा। कार्यक्रम दस नवंबर से 20 नंवबर के बीच में निर्धारित किया जाएगा। अक्टूबर 2017 से लेकर अब तक 1961 बेटियों की शादी कराई जा चुकी है। यहां भी कर सकते हैं आवेदन : शादी अनुदान योजना में शादी के 90 दिनों तक आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया जा सकता है। लड़की पक्ष को 20 हजार रुपये खाते में भेजा जाता है। छात्रवृत्ति सामान्य और अनुसूचित जाति के लिए दी जाती है। पेंशन में यदि डबल आनलाइन आवेदन हो जाता है तो डाटा लाक हो जाएगा और पेंशन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
390 लोगों को मिला लाभ : समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति उत्पीड़न योजना से एससी व एसटी के लोगों के उत्पीड़न पर मुआवजा दिया जाता है। व्यक्ति या महिला की हत्या पर आश्रित को आठ लाख 25 हजार रुपये दिए जाते हैं। यह पैसा एफआइआर होने और चार्जशीट लगने के बाद दिया जाता है। दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को पांच लाख की आर्थिक मदद दी जाती है। ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज होने पर 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता दुष्कर्म की पुष्टि और चार्जशीट लग जाने के बाद दिया जाता है। मारपीट करने पर यदि एफआइआर हो जाती है तो दो लाख रुपये का मुआवजा मिलता है। ऐसे लगभग 250 प्रकरणों में 390 लोगों को आर्थिक सहायता दी गई।
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प्रश्न : शादी अनुदान के लिए आवेदन किया था, अभी तक कुछ हुआ नहीं। सीतापति, सिरौलीगौसपुर। उत्तर : आप की समस्या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित हैं। लेकिन, फिर भी इसे प्राथमिकता के आधार पर दूर करने की कोशिश करेंगे।
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प्रश्न : भतीजा दिव्यांग है। चार वर्षों से पेंशन नहीं आ रही है।
मनोज कुमार, सुबेहा। संजय शर्मा, तेलमा, दरियाबाद। उत्तर : किसी भी दिन विकास भवन आ जाइए। प्रपत्रों की पड़ताल कराकर आपकी समस्या का निदान करा दिया जाएगा।
----------- प्रश्न : सड़क दुर्घटना में संजीव रावत की मौत हो गई थी। क्या आवेदन किया जा सकता है।
मनीष रावत, कोटवासड़क। प्रतिमा देवी, बाराबंकी। उत्तर : परिवारिक लाभ योजना के तहत 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। 18 से 59 वर्ष के आयु वाले मृतक के आश्रित ही आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आय लगभग 46 हजार और शहरी में 56 हजार रुपये होनी चाहिए।
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प्रश्न : अक्सर पेंशन खाता धारकों के खाता संख्या गलत हो जाते हैं, जब कार्यालय जाते हैं तब ही ठीक होता है।
जमनेश कनौजिया, देवा। उत्तर : हर वर्ष पेंशन खाता धारकों का सत्यापन होता है। सत्यापन के दौरान ही कुछ में ऐसा हो जाता है, लेकिन बाद ठीक भी करा दिया जाता है।
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फैक्ट फाइल
पेंशन लाभार्थी-102590
परिवारिक योजना में मिला लाभ-480 लाभार्थियों को
पारिवारिक लाभ में हो रहा सत्यापन-800 आवेदन
शादी अनुदान योजना में लाभांवित-600 पात्र
अत्याचार उत्पीड़न में मिला लाभ-390 लोगों को
सामूहिक विवाह में हुई शादियां-1961 बेटियों की
सामूहिक शादी का लक्ष्य-500