मानक न पूरा करने वाले किराए में संचालित स्कूलों की खत्म होगी मान्यता
बाराबंकी निजी विद्यालयों के मान्यता पर शासनादेश में संशोधन किया गया है। अब 25 वर्ष तक एग्रीमे
बाराबंकी : निजी विद्यालयों के मान्यता पर शासनादेश में संशोधन किया गया है। अब 25 वर्ष तक एग्रीमेंट कराने वाले किराएनामे पर विद्यालय की मान्यता मिलेगी। जिन्हें मान्यता मिल चुकी है, उन्हें भी 25 वर्ष तक का एग्रीमेंट कराना होगा। भवन जर्जर और सुविधाएं न होने पर भी मान्यता खत्म करने के आदेश हैं। अग्निशमन यंत्र हर वर्ष बदलना अनिवार्य होगा।
जिले में मान्यता प्राप्त ऐसे बहुत से स्कूल हैं, जिनकी अपनी जमीन और भवन नहीं हैं। इसके अलावा सैकड़ों विद्यालय भी संचालित हैं, जिनकी खुद का भवन नहीं है। ऐसे में मान्यता देने में कठिनाइयां आ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में 25 वर्ष का किरायानामा होना चाहिए, मान्यता मिल जाएगी। यदि 25 वर्ष का किरायानामा नहीं हैं तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी और यह भी शर्त है कि जिनकी मान्यता पहले हुई है, उन्हें भी 25 वर्ष का एग्रीमेंट कराना होगा, नहीं तो उनकी मान्यता भी खतरे में पड़ सकती है। अग्निशमन यंत्र भी लगाना अनिवार्य होगा और हर वर्ष बदलना भी होगा।
जर्जर भवन में अधिक फोकस : आदेश हैं कि जिन विद्यालयों का भवन जर्जर है तो उनकी मान्यता खत्म करने के साथ ही बच्चों को दूसरे विद्यालय में सिफ्ट कराया जाए। यदि कोई भी हादसा होता है, तो सीधे बीएसए को जिम्मेदार बनाया गया है। मान्यता समाप्त करने से पहले बीएसए को जर्जर भवन वाले विद्यालयों को नोटिस जारी कर छह माह का समय देना होगा। ------------
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वीपी सिंह ने बताया कि निजी विद्यालयों को अब 25 वर्ष का किरायानामा लगाना होगा, तभी मान्यता मिलेगी। जबकि जर्जर भवन वाले विद्यालय प्रबंधकों को भी सूचित किया जा रहा है कि भवन का सही करा लें, नहीं तो उनकी मान्यता समाप्त की जाएगी। जर्जर भवन वाले विद्यालयों का चिन्हांकन शुरू करा दिया गया है।