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अभी बंद रहेंगे धार्मिक एवं पूजा स्थल, दुकानें खुलने का समय तय

लॉकडाउन के चौथे चरण में भी धार्मिक एवं पूजा स्थल पूरी तरह बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस भी निषिद्ध हैं। यह जानकारी जिलाधिकारी की ओर से जारी विज्ञप्ति में दी गई है। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि सभी स्कूल कॉलेज कोचिग शैक्षिक संस्थान आदि बंद रहेंगे।

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 May 2020 11:52 PM (IST)Updated: Wed, 20 May 2020 11:52 PM (IST)
अभी बंद रहेंगे धार्मिक एवं पूजा स्थल, दुकानें खुलने का समय तय
अभी बंद रहेंगे धार्मिक एवं पूजा स्थल, दुकानें खुलने का समय तय

बाराबंकी : लॉकडाउन के चौथे चरण में भी धार्मिक एवं पूजा स्थल पूरी तरह बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस भी निषिद्ध हैं। यह जानकारी जिलाधिकारी डॉ. आदर्श सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति में दी गई है। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिग, शैक्षिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है।

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सत्कार सेवाएं, स्वास्थ्य, पुलिस व अन्य कर्मियों के साथ ही लॉकडाउन में फंसे पर्यटकों एवं क्वारंटाइन करने के उपयोग में लाई जा रही बसों एवं रेलवे स्टेशन पर चलने वाली कैंटीन इत्यादि तथा रेस्टोरेंट, किचन को खाने एवं खाद्य पदार्थ की होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी। समस्त सिनेमाहाल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार सभागार, असेंबली हाल एवं स्टेडियम बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग व स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष तक की आयु के बच्चे विशेष परिस्थितियों के अलावा घरों के अंदर ही रहेंगे।

इनकी रहेगी अनुमति : कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी औद्योगिक गतिविधियां फेस मास्क, फेस कवर व शारीरिक दूरी का पालन करते हुए संचालित होंगी। इकाइयों को बसों के इस्तेमाल पर भी सावधानी बरती जाएगी। दुकानों पर सामग्री लेनदेन के लिए मॉस्क, सैनिटाइजर, ग्लब्स आदि का प्रयोग अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्र में कोई साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी शारीरिक दूरी के साथ लगाने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति होगी लेकिन दुकानों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। बारातघर खोले जाएंगे लेकिन अनुमति लेकर अधिकतम 20 लोगों की मौजदूगी में कार्यक्रम करना होगा। लाइसेंसी पटरी दुकानदार को काम करने की अनुमति लॉकडाउन की शर्तों के आधार पर होगी। खुले स्थानों पर ही बिक्री की अनुमति होगी। आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड एप का उपयोग ग्राहक व दुकानदार करेंगे। साप्ताहिक बंदी रविवार को होगी।

दुकानों का खुलने और बंद होने का समय तय

-नवीन मंडी व सफदरगंज मंडी सुबह चार बजे से सात बजे तक

-सब्जी का रिटेल वितरण सुबह छह बजे से नौ बजे तक

-फल, सब्जी मंडी को बड़े व खुले स्थानों पर स्थापित कर सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक सामान्य लोगों के लिए।

-मिठाई व बेकरी की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक

-निजी कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक

-मेडिकल स्टोर 24 घंटे

-फल, सब्जी, दूध-दही, अंडा इत्यादि की दुकानें सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक

-देशी-विदेशी शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक

-कपड़ा, रेडीमेड की दुकानें, सैलून, पार्लर, चूड़ी, आटोमोबाइल, वर्कशाप, गैराज, मोबाइल शॉप, प्रिटिग प्रेस, ग्लास हाउस, मशीनरी, कापी-किताब, फर्नीचर, ज्वेलरी, फोटोग्राफी, फोटोस्टेट, कृषियंत्र, कीटनाशक, चश्माघर, टेलर, जूता-चप्पल आदि की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी।


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