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पांच लाख साठ हजार रुपये भुगतान आदेश

बाराबंकी : स्थायी लोक अदालत अधिकरण ने समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत किसान की मौत पर उ

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Nov 2018 11:26 PM (IST)Updated: Wed, 14 Nov 2018 11:26 PM (IST)
पांच लाख साठ हजार रुपये भुगतान आदेश
पांच लाख साठ हजार रुपये भुगतान आदेश

बाराबंकी : स्थायी लोक अदालत अधिकरण ने समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत किसान की मौत पर उसकी आश्रित पत्नी को क्लेम की धनराशि न देने के मामले में बुधवार को अहम निर्णय दिया। पांच लाख रुपये बीमा धनराशि के साथ ही मानसिक उत्पीड़न का 50 हजार व 10 हजार रुपये वाद दाखिल करने के हर्जाने के रूप में भुगतान कर आदेश दिया। कुल पांच लाख 60 हजार रुपये सात प्रतिशत ब्याज सहित बीमा कंपनी को देना होगा। तहसील रामनगर के ग्राम अमोली कला की निवासी कामिनी देवी ने बीमा कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया था। स्थायी लोक अदालत अधिकरण के अध्यक्ष श्याम सुदर, जज दिनेश पांडे व डॉ. रश्मि रस्तोगी विभिन्न तिथियों में सुनवाई के बाद एक माह के अंदर धनराशि भुगतान का आदेश दिया है।

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