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किसान को मिलेगी फसल की क्षतिपूर्ति

-लोक अदालत अधिकरण ने दिया आदेश संवादसूत्र, बाराबंकी : सत्ता सुलभ एवं शीघ्र न्याय देने के

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Jul 2018 06:36 PM (IST)Updated: Thu, 12 Jul 2018 06:36 PM (IST)
किसान को मिलेगी फसल की क्षतिपूर्ति
किसान को मिलेगी फसल की क्षतिपूर्ति

-लोक अदालत अधिकरण ने दिया आदेश

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संवादसूत्र, बाराबंकी : सत्ता सुलभ एवं शीघ्र न्याय देने के लिए संचालित स्थायी लोक अदालत अधिकरण ने बिजली विभाग को किसान की फसल की क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया है।

हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम सैनी निवासी ननऊ ने अदालत में वाद दाखिल कर बताया था कि उसके खेत से उच्च क्षमता की बिजली लाइन निकली है। एक नवंबर 2017 को तेज हवा में ढीले तार आपस में टकराए, जिससे स्पार्किंग हुई और खेत में आग लगने से गेहूं की फसल जल गई। करीब 15 हजार रुपये का नुकसान हुआ। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता व अधिशाषी अभियंता रामसनेहीघाट को पत्र देकर क्षतिपूर्ति की मांग की गई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोक अदालत अधिकरण में परिवाद दाखिल किया।

अधिकरण के अध्यक्ष श्याम सुंदर, सदस्य दिनेश पांडे व डॉ. रश्मि रस्तोगी ने सुनवाई कर आदेश पारित किया कि बिजली विभाग किसान ननकऊ को 22 हजार रुपये अदा करे। इसमें 12 हजार फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति, पांच हजार रुपये मानसिक कष्ट व पांच हजार रुपये उत्पीड़न का हर्जाना शामिल है।


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