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दहेज हत्याभियुक्त पति को दस वर्ष का कारावास

संवादसूत्र, बाराबंकी : दहेज हत्याभियुक्त पति को अपर सत्र न्यायाधीश मसूद जमाल अब्बासी ने दस वर्ष के

By JagranEdited By: Published: Wed, 06 Jun 2018 06:20 PM (IST)Updated: Wed, 06 Jun 2018 06:20 PM (IST)
दहेज हत्याभियुक्त पति को दस वर्ष का कारावास
दहेज हत्याभियुक्त पति को दस वर्ष का कारावास

संवादसूत्र, बाराबंकी : दहेज हत्याभियुक्त पति को अपर सत्र न्यायाधीश मसूद जमाल अब्बासी ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है।

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सहायक जिला शासकीय मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि थाना लोनीकटरा के क्षेत्र निवासी मो. वशीक ने अपनी बहन की शादी घटना से करीब दो वर्ष पूर्व थाना कोठी के ग्राम मीरापुर निवासी मकसूद के साथ की थी। विवाह में मिली मोटर साइकिल को मकसूद ने बेच दिया था और दहेज में दूसरी मोटर साइकिल की मांग कर रहा था। मोटर साइकिल न मिलने के कारण पति मकसूद, ससुर नसीम, देवर महफूज व सास नजमुल उसे प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने मिलकर 14 जून 2015 को मिट्टी का तेल डालकर विवाहिता को जला दिया था। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त मकसूद को यह सजा भुगतने का आदेश पारित किया तथा ससुर नसीम, देवर महफूज व सास नजमुल को मकसूद से अलग रहने की बात पुष्टि होने पर दोषमुक्त कर दिया।


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