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फसल अवशेष जलाया तो खैर नहीं

फसल अवशेष जलाया तो खैर नहीं

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Dec 2019 01:25 AM (IST)Updated: Sat, 14 Dec 2019 06:08 AM (IST)
फसल अवशेष जलाया तो खैर नहीं
फसल अवशेष जलाया तो खैर नहीं

बाराबंकी : फसल का अवशेष व कूड़ा कचरा जलाने वालों की खैर नहीं। कार्रवाई हर हाल में होगी। इस चेतावनी के साथ डीएम डॉ. आदर्श सिंह ने शुक्रवार को जनमानस से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की अपील भी की। कलेक्ट्रेट के लोक सभागार में डीएम ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर चर्चा करते हुए कार्रवाई के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पराली व कूड़ा कचरा जलाने से वायु प्रदूषण होता है। इस पर नियंत्रण के लिए समाज के हर व्यक्त को जागरूक होना होगा। कृषकों को गोष्ठियों में किया जा रहा जागरूक : डीएम ने बताया कि न्याय पंचायत स्तर पर खरीफ में गोष्ठियों आयोजित की गईं। रबी फसल के सीजन में भी 136 न्याय पंचायतों में किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

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सचल दल : उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पर तहसील स्तर पर सचल दल गठित है जिसमें अध्यक्ष उपजिलाधिकारी तथा सदस्य पुलिस क्षेत्राधिकारी व उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी को बनाया गया है।

इनकी है जिम्मेदारी : डीएम ने बताया कि राजस्वग्रामवार नोडल अधिकारी लेखपाल को नामित किया गया है जिसका दायित्व है कि वह फसल अवशेष जलने न दे। थाना प्रभारियों को भी पेट्रोलिग का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि 2016 में 222, वर्ष 2017 में 161, वर्ष 2018 में 175 पराली जलाने की घटनाएं सैटेलाइट रिमोट सेंसिग की ओर से सूचित की गईं। जबकि 2019 में मात्र 62 पराली जलाने की घटनाएं सैटेलाइट रिमोट सेंसिग से प्राप्त हुईं। 114 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तीन लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड वसूला गया।

इसके अलावा कूड़ा जलाने वालों पर भी नौ हजार का जुर्माना किया गया। ग्राम पंचायतों में बैठकें करके व डुग्गी पिटवाकर फसल अवशेष न जलाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है।


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