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खनन में पट्टा धारक पर 38 लाख 75 हजार 700 का जुर्माना

जांच से असंतुष्ट विधायक ने जब दोबारा जांच के लिए लिखा तब हो सकी कार्रवाई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Jun 2020 01:49 AM (IST)Updated: Sat, 06 Jun 2020 01:49 AM (IST)
खनन में पट्टा धारक पर 38 लाख 75 हजार 700 का जुर्माना
खनन में पट्टा धारक पर 38 लाख 75 हजार 700 का जुर्माना

बाराबंकी : घाघरा नदी में बालू खनन का पट्टा जिसे दिया गया उस ठेकेदार ने ही अवैध खनन किया। इसकी पुष्टि विधायक दरियाबाद सतीश चंद्र शर्मा की शिकायत के बाद शासन स्तर से गठित जांच टीम ने की। पट्टा धारक को अब अवैध खनन 38 लाख 74 हजार 900 रुपये जमा करने होंगे तब बाकी बची बालू की खनन कर सकेगा। इस आशय का आदेश डीएम डॉ. आदर्श सिंह ने दिया है। बता दें कि बालू की अवैध खनन के संबंध में पहले एक महिला की शिकायत पर विधायक ने अपना पत्र लिखकर जांच की मांग डीएम से की थी तब जिला खनन अधिकारी मौके पर गए थे। उनकी जांच से विधायक संतुष्ट नहीं हुए और दोबारा शिकायत की। डीएम ने संयुक्त मजिस्ट्रेट से जांच कराने के बाद शासन स्तर से जांच कराने की संस्तुति डीएम ने की थी।

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